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Maharajganj News: दहेज हत्या में पति व ससुर को आजीवन कारावास

Thu, 19 Dec 2024 08:05 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Thu, 19 Dec 2024 08:05 PM IST
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Life imprisonment to husband and father-in-law in dowry murder
महाराजगंज। परसामलिक थाना क्षेत्र के सेवतरी गांव टोला परसा निवासी गणेश व उमाशंकर यादव को दहेज हत्या के आरोप में अपर सत्र न्यायाधीश अभय प्रताप सिंह द्वितीय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार, गणेश ने अपने पिता उमाशंकर यादव के साथ 6-7 मई 2020 की रात में कम दहेज मिलने के कारण अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपितों ने लाश को अपने ही गांव के एक पोखरे में छिपा दिया था। हत्या के समय मृतका गर्भवती थी। मृतका के पिता की तहरीर पर थाना परसामलिक ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के पश्चात गणेश तथा उमाशंकर यादव के विरुद्ध दहेज हत्या के आरोप में आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
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मुकदमे के परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश अभय प्रताप सिंह द्वितीय ने अभिलेखीय साक्ष्यों व गवाहों का परीक्षण कर तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुर्णेन्दु राम त्रिपाठी व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपितों को उपरोक्त सजा सुनाई है।
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