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Maharajganj News: 26 वर्ष पूर्व हत्या के मामले के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास

Wed, 18 Oct 2023 12:51 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 18 Oct 2023 12:51 AM IST
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Life imprisonment to accused in murder case 26 years ago
अभियुक्त रामप्रीत यादव, विश्राम यादव , शिव बहादुर, महेंद्र केवट की मृत्यु हो गई
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संवाद न्यूज एजेंसी
महराजगंज। जनपद के थाना निचलौल क्षेत्र के ग्राम सभा धमउर कुट्टी में वर्ष 1997 में पानमती की हत्या के मामले में अभियुक्त कैलाश यादव को दोषी पाए गए। अपर सत्र/प्रथम न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इनमें तीन वर्ष की सश्रम की सजा है। इसके साथ ही 23,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्र प्रकाश पटेल ने बतया कि वादी मुकदमा जोखन यादव निवासी ग्राम सभा धमउर कुट्टी, थाना निचलौल में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। 13 अक्तूबर 1997 को करीब 8.30 बजे रात को वादी के गांव के ही रहने वाले कैलाश यादव, गुड्डू उर्फ राजेश यादव दिनेश यादव, रामकुमार लोहार, रामकिशून, रमेश, किशुन, योगेंद्र , रामप्रीत यादव, विश्राम यादव, शिव बहादुर यादव एवं महेंद्र केवट ने वादी एवं उसकी पत्नी पानमति को पुरानी रंजिश को लेकर मारे पीटे जिससे वादी की पत्नी पानमति की अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई।
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दौरान मुकदमा इस मामले में विवेचना के बाद 12 अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र भेजा गया। अभियुक्त रामप्रीत यादव, विश्राम यादव, शिव बहादुर, महेंद्र केवट की मृत्यु हो गई। अभियुक्त रमेश को नाबालिग घोषित कर दिया गया। गवाहों को पेश कर सजा की मांग की। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई गई।
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