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Maharajganj News: महिला से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास

Wed, 06 Mar 2024 08:17 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Wed, 06 Mar 2024 08:17 PM IST
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Life imprisonment for raping a woman
महराजगंज। बुधवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय पॉक्सो अधिनियम महराजगंज विनय कुमार सिंह द्वितीय ने अनुसूचित जाति महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में चंद्रेश निवासी लक्ष्मीपुर एकड्गा थाना सिंदुरिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड पीड़िता के इलाज में खर्च व पुनर्वास के लिए दिया जाएगा।
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विशेष लोक अभियोजक विनोद सिंह ने बताया कि मुकदमा वादनी ने 22 फरवरी 2021 को सिंदुरिया थाने में तहरीर देकर बताया की उसकी लड़की को चंद्रेश निवासी लक्ष्मीपुर एकड्गा द्वारा शादी करने के उद्देश्य से बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। लड़की छह अगस्त 2021 को घर आई और बताई की चंद्रेश शादी का झांसा देकर भगा ले गया था। दुष्कर्म करने के बाद शादी नहीं किया और घर से भगा दिया। विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय पॉक्सो अधिनियम महराजगंज ने साक्ष्यों के आधार पर यह सजा सुनाई है।
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अपहरण के मामले में पांच वर्ष का कारावास

महराजगंज। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक महराजगंज पवन कुमार श्रीवास्तव ने अपहरण के मामले में बुधवार को राजन गोंड निवासी ग्राम नक्सा बक्सा थाना चौक को पांच वर्ष के कारावास के साथ 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाया है। सहायक लाेक अभियोजक सर्वेश्वर मणि त्रिपाठी ने बताया कि मुखलाल गुप्ता निवासी डोमा काटी ने इस आशय की तहरीर दिया की 26 जून 2021 को समय करीब दो बजे दिन को उसके दोनों नाती नितिश व अमित पुत्रगण राकेश गुप्ता व प्रिया व अंत पुत्रगण अनिल गुप्ता ग्राम डोमा काटी के नहर के पुल पर हैंडपंप के पास खेल रहे थे, दोनों बच्चों की उम्र छह व आठ वर्ष है। बच्चा चोर राजन गोंड वह उसका साथी आए और बच्चों को मछली का लालच देकर उनको ले जाने लगे। प्रिया और अंत भाग गए लेकिन बड़ा नाती नितिश ने कहा हम नही जाएंगे छोटे नाती अमित को जान से मारने की नियत से राजन गोंड लेकर जा रहा था, तभी बड़ा नाती नितिश शोर मचाने लगा की अमित को लेकर जा रहे हैं। तब तक गांव के ग्रामीण इकट्ठा हो गए और दौड़ाकर राजन गोंड को पकड़ लिए। सहायक लोक अभियोजक ने साक्ष्यों की गवाही कराने के बाद अभियुक्त को सजा दिलाने की मांग की जिसपर अपर सत्र न्यायाधिश कोर्ट संख्या एक ने पांच वर्ष का कारावास समेत 20 हजार का अर्थदंड लगाया है।संवाद
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