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Maharajganj News: न्यायिक मजिस्ट्रेट फरेंदा ने दो मामलों में सुनाई सजा

Thu, 21 Aug 2025 02:22 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 21 Aug 2025 02:22 AM IST
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Judicial Magistrate Farenda sentenced in two cases
महराजगंज। बुधवार को फरेंदा के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई पूरी कर अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। दोनों मामलों में आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्तों को एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया गया।
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पहला मामला वर्ष 2016 का है, जिसमें अभियुक्त श्यामसुंदर, निवासी बेनीगंज टोला कुशहवा, थाना पनियरा, जनपद महराजगंज, पर अवैध असलहा रखने का आरोप था। अभियोजन के अनुसार, पुरंदरपुर पुलिस ने श्यामसुंदर को अवैध हथियार के साथ पकड़ा था। इस मामले में विवेचक दरोगा ने जांच-पड़ताल पूरी कर अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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लंबी सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को दोषी पाया। अदालत ने श्यामसुंदर को जेल में पहले बिताई गई अवधि के साथ एक दिन की न्यायिक अभिरक्षा की सजा सुनाई और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया।
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