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Maharajganj News: होम डिलीवरी में लोकल स्तर पर भी लाइसेंस जरूरी

Tue, 06 Oct 2026 01:59 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:59 AM IST
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Instructions for e-commerce companies with app-based booking and delivery
महराजगंज। एप आधारित कैब, परिवहन और डिलीवरी सेवाओं के संचालन व परिवहन के नियम अब जिला स्तर पर भी सख्त किया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत एग्रीगेटर और वितरण सेवा प्रदाता ई-कामर्स कंपनियों को भी लोकल स्तर पर एआरटीओ कार्यालय से लाइसेंस लेना होगा।
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कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म से जुड़े चालकों और वाहनों से संबंधित जरूरी दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखना होगा। एआरटीओ कार्यालय के मुताबिक अब कंपनियों को चालकों का आधार और पुलिस सत्यापन जनपद स्तर पर कराना होगा। चालक के आवश्यक दस्तावेजों का रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन के लिए चालकों को प्रशिक्षण का इंतजाम भी नियमित करना होगा।
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बोले अधिकारीजनपद में एप आधारित बुकिंग व होम डिलीवरी आधारित सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र समेत अन्य वैधानिक दस्तावेजों की नियमित जांच सुनिश्चित करने के लिए परमिट लाइसेंस का प्रारूप जनपद स्तर पर प्रभावी किया गया है।
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- मनोज कुमार सिंह, एआरटीओ, महराजगंज।
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