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Maharajganj News: मारपीट के मामले में 10 लोगों को न्यायालय उठने तक की सजा

Tue, 06 Aug 2024 09:02 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Tue, 06 Aug 2024 09:02 PM IST
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In case of assault, 10 people were sentenced till the time of court hearing.
फरेंदा। मारपीट सहित अलग-अलग मामलों में न्यायालय मजिस्ट्रेट फरेंदा ने 10 लोगों को न्यायालय उठने तक की सजा दी है। सभी अभियुक्ताें पर अर्थदंड भी लगाया।
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फरेंदा क्षेत्र के हसमतुल्लाह, सहीर उर्फ शहीद तथा अब्दुल निवासी पिपरा विश्वभंरपुर को मारपीट व धमकी देने के मामले में दोष सिद्ध करते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व दो-दो हजार रुपये की अर्थदंड से दंडित किया है। इसी क्रम में कोल्हुई थाना क्षेत्र के बभनी खुर्द निवासी ईकरामुल्लाह उर्फ अकरम को मारपीट सहित अन्य मामले में न्यायालय उठने तक की सजा व 25 सौ रुपये की अर्थदंड से दंडित किया गया है। कोल्हुई क्षेत्र के सोनचिरइया निवासी रमाकांत यादव, महेंद्र यादव व नरेंद्र यादव को मारपीट सहित गंभीर मामले में दोष सिद्ध करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व तीन हजार रुपये की अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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इसी क्रम में कोल्हुई क्षेत्र के विश्रामपुर निवासी अशफाक हुसैन, अहमद हुसैन व मुहम्मद हुसैन को मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोष सिद्ध साबित करते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व 25-25 सौ रुपये की अर्थदंड से दंडित किया गया है। वहीं पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के वासडीहा लक्ष्मीपुर निवासी पिंटू उर्फ विजय,बबलू उर्फ कृष्ण कुमार व रामकृपाल को मारपीट व धमकी देने के मामले में न्यायालय उठने तक की सजा व पांच-पांच सौ रुपये की अर्थदंड से दंडित किया गया है। संवाद
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