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Maharajganj News: घर में है कार, ट्रैक्टर और एसी तो छिन जाएगा राशन कार्ड

Thu, 07 Dec 2023 12:43 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Thu, 07 Dec 2023 12:43 AM IST
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If there is a car, tractor and AC in the house then the ration card will be snatched.
महराजगंज। अगर आप के घर में एसी, चार पहिया वाहन व ट्रैक्टर और शस्त्र है, तो आपका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। क्योंकि शासन की ओर से जिला प्रशासन को राशन कार्डों का सत्यापन कराने का आदेश दिया गया है। आदेश के क्रम में गांवों में ग्राम पंचायत अधिकारी और शहरी क्षेत्र के आपूर्ति निरीक्षक सत्यापन करेंगे। सत्यापन के दौरान जो लोग अपात्र मिलेंगे उनका राशन कार्ड निरस्त कर रिकवरी के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
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विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक, जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 503278 राशनकार्ड हैं। जबकि 2098483 लाभार्थी है। इनमें 66619 अंत्योदय कार्ड है। इसमें 241052 लाभार्थी शामिल हैं, जबकि 436659 पात्र गृहस्थी राशन कार्ड हैं। इसमें 1857431 लाभार्थी शामिल हैं। हालांकि पात्र गृहस्थी व अंत्योदय कार्डों की फीडिंग में कई बार गड़बड़ी भी सामने आ चुकी है। मानकों को दरकिनार कर अपात्रों के कार्ड बनाने की शिकायतें भी अधिकारियों के सामने अक्सर आती रहती हैं।
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ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड का निर्धारित लक्ष्य पूरा होने के कारण लोग परिवार के अन्य सदस्यों के राशन कार्ड में अपना नाम जुड़वा रहे हैं। शासनादेश के मुताबिक गांवों में राशन कार्ड का सत्यापन करने के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल और रोजगार सेवकों को लगाया जाएगा। जबकि शहरी क्षेत्रों में सत्यापन के लिए पूर्ति निरीक्षक और नगर पंचायत के कर्मियों को जिम्मेदारी दी गई है। सत्यापन के दौरान टीम घर-घर जाकर राशन कार्ड धारकों का सर्वे करेगी। इतना ही नहीं ग्राम स्तरीय कर्मी के पर्यवेक्षण के लिए सेक्टर बनाया गया। वहीं जोनल स्तर पर एसडीएम इनके कार्यों का सत्यापन करेंगे।
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जिला पूर्ति अधिकारी एपी ने कहा कि राशन कार्ड का सत्यापन नए सिरे से कराने का निर्देश मिला है। कागजी कार्रवाई शुरू हो गई है। 31 दिसंबर तक राशन कार्डों का सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। सत्यापन के बाद अपात्रों के कार्ड निरस्त कर पात्रों को दिए जाएंगे।


ये कराएंगे राशन कार्ड निरस्त
चार पहिया वाहन, एसी, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, पांच केवीए का जनरेटर कार्डधारक के पास नहीं होना चाहिए। पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि, ग्रामीण क्षेत्रों में दो लाख और शहरी क्षेत्र में तीन लाख रुपये सालाना आय से अधिक वालों का राशन कार्ड निरस्त होगा।
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