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Maharajganj News: दहेज हत्या के दोषी पति और जेठानी को आजीवन कारावास

Sat, 15 Feb 2025 08:54 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Sat, 15 Feb 2025 08:54 PM IST
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Husband and sister-in-law convicted of dowry murder, life imprisonment
महराजगंज। कोठीभार थाना क्षेत्र के बसडीला गांव में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या मामले में पति अंगद यादव और जेठानी रेनू देवी को दोषी करार देते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 35-35 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
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पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार, बसडीला निवासी अंगद यादव की शादी कुशीनगर जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम मथौली बाजार, झमई टोला निवासी बरिस्टर यादव की बहन के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। विवाहिता को खाना नहीं दिया जाता था और उसे कमरे में बंद रखा जाता था।
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इस दौरान वह गर्भवती हो गई, लेकिन ससुराल वालों ने जबरन उसका गर्भपात करा दिया। जब पीड़िता ने अपनी मायके वालों को प्रताड़ना की जानकारी दी तो ससुराल पक्ष ने उस पर अत्याचार और बढ़ा दिए। 20 अक्तूबर 2018 को पति अंगद यादव और उसकी भाभी रेनू देवी ने मिलकर साजिशन विवाहिता पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिससे उसकी जलकर मौत हो गई।
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इस घटना से मृतका के मायके वाले सदमे में आ गए। मृतका के भाई ने कोठीभार थाने में आरोपितों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच कर साक्ष्य जुटाए और पति अंगद यादव व जेठानी रेनू देवी के खिलाफ दहेज हत्या का आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शनिवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने अभिलेखीय साक्ष्यों और गवाही के आधार पर दोषियों को सजा सुनाई।
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