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Maharajganj News: हत्या के दोषी को चार साल का कारावास

Thu, 06 Jun 2024 09:01 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Thu, 06 Jun 2024 09:01 PM IST
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Four years imprisonment for murder accused
महराजगंज। जनपद के थाना फरेंदा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा गनेशपुर में जमीन के बंटवारे को लेकर पट्टीदार की हत्या कर दी गई थी। मामले में देवानंद साहनी को दोषी पाए जाने पर सत्र/जनपद न्यायाधीश नीरज कुमार ने बृहस्पतिवार को चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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जानकारी के अनुसार, गनेशपुर निवासी भवनाथ सहानी ने थाना फरेंदा में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 21 अगस्त 2021 को दोपहर कररीब 2:15 बजे जमीन के बंटवारे को लेकर चाचा देवानंद साहनी ने लाठी-डंडे से बाबा बहादुर साहनी की पिटाई कर दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तहरीर के आधार पर थाना फरेंदा में केस दर्ज कर विवेचक शुरू हुई। अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। विचारण के दौरान दर्जनों गवाहों को पेश कर सजा की मांग की गई। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर दोषी को चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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