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Maharajganj News: दुष्कर्म, हत्या और छेड़खानी के दोषी पूर्व भाजपा नेता रजा को उम्रकैद की सजा

Mon, 10 Mar 2025 11:56 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Mon, 10 Mar 2025 11:56 PM IST
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Former BJP leader Raza convicted of rape, murder and molestation, sentenced to life imprisonment
महराजगंज। कोतवाली थानाक्षेत्र के वीर बहादुर नगर निवासी पूर्व भाजपा नेता राही मासूम रजा को दुष्कर्म, हत्या और छेड़खानी के मामले में कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दो लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है। पांच सितंबर 2023 को रजा के खिलाफ कोतवाली थाने में केस दर्ज हुआ था। विशेष सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट विनय कुमार सिंह की अदालत ने रजा को अनुसूचित जाति की किशोरी से दुष्कर्म और उसके पिता की हत्या का दोषी करार दिया है।
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मूलत: संतकबीरनगर जिले की रहने वाली पीड़िता के पिता राही मासूम रजा के मकान में चार नाबालिग बेटियों और इकलौते बेटे के साथ रहते थे। वह शहर में रेहड़ी लगाकर परिवार का भरण-पोषण करते थे। 26 अगस्त को 2023 को पीड़िता के भाई-बहन स्कूल गए थे और उसके पिता भी घर में नहीं थे। इसी दौरान राही मासूम रजा ने किशोरी से दुष्कर्म किया। दो दिन बाद रजा फिर पीड़िता के घर पहुंचा और उसके छोटे भाई को पीटने लगा। पीड़िता की छोटी बहन बीच-बचाव करने आई तो उसके साथ छेड़खानी की। शाम को पिता घर लौटने पर बच्चों ने उन्हें जानकारी दी। पीड़िता के पिता जब शिकायत लेकर रजा के पास पहुंचे तो उसने जान से मारने की धमकी दी। घटनाक्रम से आहत होकर पीड़िता के पिता ने जहर खाकर जान दे दी थी।
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सिपाही और एक अन्य को भी सजा
मामले की विवेचना में रजा पर लगे अनुसूचित जाति की किशोरी से दुष्कर्म, उसकी बहन से छेड़खानी और उसके पिता को खुदकुशी के लिए मजबूर करने के आरोपों की पुष्टि हुई। वहीं, अदालत ने भटनी देवरिया निवासी और महाराजगंज में तैनात रहे सिपाही आबिद अली और बिस्मिल नगर निवासी गुड्डू शाह उर्फ मुमताज अली को पीड़िता को प्रलोभन देकर साक्ष्य मिटाने का दोषी पाया। दोनों को चार साल की सजा और छह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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