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Maharajganj News: गांजा तस्करी में पांच वर्ष की कैद

Wed, 16 Oct 2024 03:50 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Wed, 16 Oct 2024 03:50 AM IST
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Five years imprisonment for ganja smuggling
महराजगंज। ठूठीबारी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिला निवासी अरमान को गांजा तस्करी के दो अलग-अलग मामलों की एक साथ सुनवाई हुई।
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विशेष सत्र न्यायाधीश अभय प्रताप सिंह द्वितीय ने आरोपित को दोष सिद्ध करार करते हुए 2005 के अपराध के लिए 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड तथा 2007 के अपराध के लिए 4 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। उपरोक्त दोनों सजा साथ-साथ प्रभावी रहेंगे।
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पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार, ठूठीबारी पुलिस ने बिहार राज्य के जिला पश्चिमी चंपारण के थाना पुरुषोत्तमपुर भेड़िहारी गांव निवासी अरमान को वर्ष 2005 में 7 किलो गांजा तथा 2007 में 10 किलो गांजा नेपाल से भारत तस्करी करते समय पकड़ा था।
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आरोपित के विरुद्ध ठूठीबारी पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 2005 तथा 2007 में केस दर्ज कर विवेचना के पश्चात न्यायालय सक्षम आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
उपरोक्त दोनों मुकदमों में अभिलेखिय साक्ष्यों व गवाहों का परीक्षण कर व विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र उपाध्याय व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ने सजा सुनाई है।
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