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Maharajganj News: धर्मांतरण मामले में पीड़िता को धमकी देने पर छह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
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लव जिहाद मामले में जमानत पर छूटा आरोपी पति सुलह के लिए धमका रहा
समझौता न करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी का देने का आरोप
सोनौली। पूर्व में धर्मांतरण को लेकर पहले से दर्ज प्राथमिकी के दौरान पीड़िता को दोबारा धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। सोनौली पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर गंभीर आपराधिक धमकी के आरोप में छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जुगौली निवासी महिला ने पुलिस को दिए तहरीर में आरोप लगाया है कि उसके पति शहबान, मुमताज, नसीम उर्फ बबलू, साहिल, लड्डन तथा मौलाना अब्दुल रहमान लगातार उस पर सुलह-समझौते का दबाव बना रहे हैं। पीड़िता के अनुसार, लव जिहाद से जुड़े मामले में पहले प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जिसमें उसके पति शहबान की गिरफ्तारी भी हुई थी और बाद में वह जमानत पर रिहा हो गया।
आरोप है कि जमानत पर बाहर आने के बाद से ही वह और अन्य नामजद आरोपी उसे मामला वापस लेने और समझौता करने के लिए धमका रहे हैं। तहरीर में यह भी कहा गया है कि शहबान ने इंस्टाग्राम के जरिए धमकी दी है, जबकि अन्य आरोपियों ने कहा कि यदि समझौता नहीं किया तो उसे जान से मारकर फेंक दिया जाएगा। पीड़िता ने स्वयं को भयभीत बताते हुए पुलिस से जान-माल की सुरक्षा की मांग की है।
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थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की उस धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई है जो गंभीर आपराधिक धमकी से संबंधित है। मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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समझौता न करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी का देने का आरोप
सोनौली। पूर्व में धर्मांतरण को लेकर पहले से दर्ज प्राथमिकी के दौरान पीड़िता को दोबारा धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। सोनौली पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर गंभीर आपराधिक धमकी के आरोप में छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जुगौली निवासी महिला ने पुलिस को दिए तहरीर में आरोप लगाया है कि उसके पति शहबान, मुमताज, नसीम उर्फ बबलू, साहिल, लड्डन तथा मौलाना अब्दुल रहमान लगातार उस पर सुलह-समझौते का दबाव बना रहे हैं। पीड़िता के अनुसार, लव जिहाद से जुड़े मामले में पहले प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जिसमें उसके पति शहबान की गिरफ्तारी भी हुई थी और बाद में वह जमानत पर रिहा हो गया।
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आरोप है कि जमानत पर बाहर आने के बाद से ही वह और अन्य नामजद आरोपी उसे मामला वापस लेने और समझौता करने के लिए धमका रहे हैं। तहरीर में यह भी कहा गया है कि शहबान ने इंस्टाग्राम के जरिए धमकी दी है, जबकि अन्य आरोपियों ने कहा कि यदि समझौता नहीं किया तो उसे जान से मारकर फेंक दिया जाएगा। पीड़िता ने स्वयं को भयभीत बताते हुए पुलिस से जान-माल की सुरक्षा की मांग की है।
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थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की उस धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई है जो गंभीर आपराधिक धमकी से संबंधित है। मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।