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Maharajganj News: छह बोटा लकड़ी चोरी में अभियुक्त पर जुर्माना

Fri, 08 Dec 2023 01:06 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Fri, 08 Dec 2023 01:06 AM IST
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Fine on accused in six boata wood theft
महराजगंज। न्यायालय अपर सिविल जज, प्रवर खंड असगर अली-प्रथम द्वारा लकड़ी चोरी करने के मामले में अभियुक्त निजामुद्दीन निवासी पचरुखिया, थाना कोतवाली (वर्तमान थाना भिटौली) को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास एवं 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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थाना पनियरा में वन अधिनियम के अनुसार 06 बोटा लकड़ी चोरी होने पर केस दर्ज हुआ था। विवेचना घटना स्थल का निरीक्षण कर विवेचक ने नक्शा नजरी तैयार किया। आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर इस न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया। अभियुक्त ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी जमानत कराई। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया एवं विचारण की मांग की। इस मामले में अभियोजन की तरफ से सहायक अभियोजन अधिकारी अनूप कुमार सिंह द्वारा अभियोजन कथानक को सिद्ध करने के लिए पैरवी की गई। साक्ष्य के स्तर पर ही अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म इकबाल किया गया, जिस पर मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय अपर सिविल जज, प्रवर खण्ड के पीठासीन अधिकारी असगर अली-प्रथम द्वारा अभियुक्त निजामुद्दीन को दोषी पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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