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Maharajganj News: हत्या के दोषी बुजुर्ग को आजीवन कारावास की सजा
Thu, 07 Mar 2024 05:54 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
Updated Thu, 07 Mar 2024 05:54 PM IST
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महराजगंज। नौतनवा क्षेत्र के ग्राम सभा चंडीथान में 22 वर्ष पूर्व लाठी-डंडे से पीटकर छांगुर की हत्या करने के मामले में ब्रह्मदेव (67) को दोषी मिलने पर सत्र/जनपद न्यायाधीश नीरज कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बृजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बताया कि ग्राम सभा चंडीथान, थाना नौतनवा निवासी रामवचन पुत्र छांगुर यादव ने दी तहरीर में बताया था कि गांव के ब्रह्मदेव, रिंकू एवं रामललित 14 जुलाई 2002 को सुबह पांच बजे मेरे आम के पेड़ के पास गड्ढा खोद रहे थे। जब उसने मना किया तो तीनों गाली देते हुए उसे और उसके पिता, भाई रामजतन व रामदास को लाठी-डंडे से पिटाई कर दी, जिससे पिता गंभीर रूप से घायल हो गए।
गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले जाते समय पिता की रास्ते में मौत हो गई। थाना नौतनवा में केस दर्ज कर आरोपी ब्रह्मदेव पुत्र राम ललित एवं राम ललित पुत्र वंशराज एवं रिंकू के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया। विचारण के दौरान रिंकू को नाबालिक घोषित कर दिया गया। राम ललित पुत्र वंशराज की मुकदमे के विचारण के दौरान मौत हो गई। आठवां एवं 12 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सजा की मांग की गई। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर सजा सुनाई है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बृजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बताया कि ग्राम सभा चंडीथान, थाना नौतनवा निवासी रामवचन पुत्र छांगुर यादव ने दी तहरीर में बताया था कि गांव के ब्रह्मदेव, रिंकू एवं रामललित 14 जुलाई 2002 को सुबह पांच बजे मेरे आम के पेड़ के पास गड्ढा खोद रहे थे। जब उसने मना किया तो तीनों गाली देते हुए उसे और उसके पिता, भाई रामजतन व रामदास को लाठी-डंडे से पिटाई कर दी, जिससे पिता गंभीर रूप से घायल हो गए।
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गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले जाते समय पिता की रास्ते में मौत हो गई। थाना नौतनवा में केस दर्ज कर आरोपी ब्रह्मदेव पुत्र राम ललित एवं राम ललित पुत्र वंशराज एवं रिंकू के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया। विचारण के दौरान रिंकू को नाबालिक घोषित कर दिया गया। राम ललित पुत्र वंशराज की मुकदमे के विचारण के दौरान मौत हो गई। आठवां एवं 12 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सजा की मांग की गई। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर सजा सुनाई है।
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