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दहेज हत्या में पति समेत तीन को आठ वर्ष की कैद
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दहेज हत्या में पति समेत तीन को आठ वर्ष की कैद
महराजगंज। अपर सत्र न्यायालय प्रथम महेश कुमार कुशवाहा ने बुधवार को दहेज हत्या के मामले में दोषसिद्ध पति समेत तीन लोगों को आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। घटना 20 फरवरी 2014 को श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के ग्राम अमवा मेें हुई थी।
घटना में वादी बने तथा पनियरा थाना क्षेत्र के ग्राम बड़हरा लाला निवासी प्रहलाद चौबे ने कहा कि उन्होंने अपनी पुत्री रीना का विवाह 12 मई 2013 को श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के ग्राम अमवा उर्फ बसडीला निवासी सत्येंद्र के साथ किया था। उन्होंने अपने सामर्थ्य के मुताबिक सामान देकर बेटी को विदा किया था। बाद में उनकी बेटी को उसके पति सत्येंद्र, ससुर रुपनरायण व सास राममती ने सोने की माला और मोटरसाइकिल के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मांग पूरी न होने पर उसे जला दिया गया।
गंभीर हालत में उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां पर 20 फरवरी 2014 को उसकी मौत हो गई। मामले में आरोपित पति, सास व ससुर के विरुद्ध श्यामदेउरवा थाने में केस दर्ज हुआ तथा विवेचना कर पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्रा ने मामले में बहस करते हुए 16 गवाहों का बयान कराया तथा दोषियों को सजा देने की मांग की। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम महेश कुमार कुशवाहा ने मृतका के पति, ससुर व सास को आठ वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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महराजगंज। अपर सत्र न्यायालय प्रथम महेश कुमार कुशवाहा ने बुधवार को दहेज हत्या के मामले में दोषसिद्ध पति समेत तीन लोगों को आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। घटना 20 फरवरी 2014 को श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के ग्राम अमवा मेें हुई थी।
घटना में वादी बने तथा पनियरा थाना क्षेत्र के ग्राम बड़हरा लाला निवासी प्रहलाद चौबे ने कहा कि उन्होंने अपनी पुत्री रीना का विवाह 12 मई 2013 को श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के ग्राम अमवा उर्फ बसडीला निवासी सत्येंद्र के साथ किया था। उन्होंने अपने सामर्थ्य के मुताबिक सामान देकर बेटी को विदा किया था। बाद में उनकी बेटी को उसके पति सत्येंद्र, ससुर रुपनरायण व सास राममती ने सोने की माला और मोटरसाइकिल के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मांग पूरी न होने पर उसे जला दिया गया।
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गंभीर हालत में उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां पर 20 फरवरी 2014 को उसकी मौत हो गई। मामले में आरोपित पति, सास व ससुर के विरुद्ध श्यामदेउरवा थाने में केस दर्ज हुआ तथा विवेचना कर पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्रा ने मामले में बहस करते हुए 16 गवाहों का बयान कराया तथा दोषियों को सजा देने की मांग की। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम महेश कुमार कुशवाहा ने मृतका के पति, ससुर व सास को आठ वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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