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गैर इरादतन हत्या के मामले में अभियुक्त को दस साल सश्रम कारावास
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गैर इरादतन हत्या के मामले में अभियुक्त को दस साल सश्रम कारावास
महराजगंज। न्यायालय एडीजे एफटीसी प्रथम में धारा 304 के अभियुक्त लक्ष्मण प्रसाद निवासी मौलागंज पनियरा के मामले की सुनाई हुई। सभी साक्ष्यों के परीक्षण एवं गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दस साल की सश्रम कारावास से दंडित किया है। दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। इसे जमा न करने की दशा में अभियुक्त को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी देवेंद्र पांडेय ने बताया कि वादी परमहंस प्रसाद निवासी बड़हरा पनियरा ने 28 अगस्त 2017 को पनियरा थाने में तहरीर दिया था। तहरीर के अनुसार परमहंस की बहन शीला की शादी लक्ष्मण निवासी मौलागंज पनियरा से हुई थी। शीला के दो बच्चे हैं। 28 अगस्त को 2017 को लक्ष्मण ने शीला को लाठी मारकर घायल कर दिया। जिससे इलाज के दौरान शीला की मौत हो गई थी। पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना की न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। संवाद
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महराजगंज। न्यायालय एडीजे एफटीसी प्रथम में धारा 304 के अभियुक्त लक्ष्मण प्रसाद निवासी मौलागंज पनियरा के मामले की सुनाई हुई। सभी साक्ष्यों के परीक्षण एवं गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दस साल की सश्रम कारावास से दंडित किया है। दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। इसे जमा न करने की दशा में अभियुक्त को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी देवेंद्र पांडेय ने बताया कि वादी परमहंस प्रसाद निवासी बड़हरा पनियरा ने 28 अगस्त 2017 को पनियरा थाने में तहरीर दिया था। तहरीर के अनुसार परमहंस की बहन शीला की शादी लक्ष्मण निवासी मौलागंज पनियरा से हुई थी। शीला के दो बच्चे हैं। 28 अगस्त को 2017 को लक्ष्मण ने शीला को लाठी मारकर घायल कर दिया। जिससे इलाज के दौरान शीला की मौत हो गई थी। पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना की न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। संवाद
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