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Maharajganj News: राशन की कालाबाजारी करने में कोटेदार के खिलाफ केस दर्ज
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बरामद चीनी के साथ आरोपी।स्रोत पुलिस
-कोटेदार पर 72.69 क्विंटल गेहूं और 110.14 क्विंटल चावल व 3.18 क्विंटल चीनी कालाबाजारी करने का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
निचलौल। थाना क्षेत्र के औराटार गांव में संचालित सस्ते गल्ले की दुकान के दुकानदार (कोटेदार) ने राशन कार्ड धारकों में वितरण होने वाले गेहूं, चावल और चीनी की कालाबाजारी कर दी है। यह खुलासा विभाग के जिम्मेदारों की ओर से दुकान की जांच के बाद हुआ। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पूर्ति निरीक्षक मिठौरा की तहरीर पर आरोपी कोटेदार के खिलाफ केस दर्ज किया है।
मिठौरा पूर्ति निरीक्षक अतींद्र कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि औराटार के राशन कार्ड धारकों ने राशन वितरण में धांधली की शिकायत एसडीएम से की थी। एसडीएम के निर्देश पर 4 सितंबर को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान की जांच की गई। इस दौरान अनियमितता मिलने पर दुकान को निलंबित कर दिया गया। इतना ही नहीं सितंबर में वितरण के लिए उठान किए गए राशन को कोहड़वल गांव के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानदार बिकाऊ प्रसाद को सौंपने का निर्देश दिया गया, लेकिन निलंबित दुकान के दुकानदार की ओर से दुकानदार बिकाऊ प्रसाद को राशन नहीं सौंपा गया।
वहीं कोहड़वल के दुकानदार बिकाऊ प्रसाद ने 12 सितंबर को कार्यालय में शिकायत पत्र से अवगत कराया कि राशन वितरण का कार्य 7 सितंबर से शुरू हो चुका है। निलंबित औराटार के दुकानदार से कई बार कहने के बाद भी उन्हें राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है। उसके बाद 13 सितंबर को निलंबित दुकानदार को एक बार फिर कार्यालय की ओर से निर्देशित किया गया, फिर भी निलंबित दुकानदार की ओर से वितरण के लिए राशन नहीं दी गई। हालांकि निलंबित दुकानदार की ओर से सितंबर में राशन वितरण के लिए 75.99 क्विंटल गेहू और 114.20 क्विंटल चावल तथा 3.18 क्विंटल चीनी का उठान किया गया है। ऐसे में 18 सितंबर को मौके पर पहुंच राशन दिलाने का प्रयास किया गया। जहां कोहडवल गांव के दुकानदार बिकाऊ प्रसाद की ओर से बताया गया कि निलंबित दुकानदार की ओर से उन्हें महज 3.30 क्विंटल गेहूं तथा 4.06 क्विंटल चावल ही दिया गया है।
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उसके बाद टीम के साथ औराटार के निलंबित दुकानदार की दुकान पर पहुंचे। जहां निलंबित दुकानदार नहीं मिले। इतना ही नहीं गोदाम में ताला भी बंद था। ऐसे में निलंबित दुकानदार की ओर से 72.69 क्विंटल गेहूं और 110.14 क्विंटल चावल तथा 3.18 क्विंटल चीनी का कालाबाजारी कर ली गई है।
थाना प्रभारी गौरव कन्नौजिया ने बताया कि मामले में पूर्ति निरीक्षक की तहरीर के आधार पर आरोपी दुकानदार आशा देवी निवासी औराटार के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
निचलौल। थाना क्षेत्र के औराटार गांव में संचालित सस्ते गल्ले की दुकान के दुकानदार (कोटेदार) ने राशन कार्ड धारकों में वितरण होने वाले गेहूं, चावल और चीनी की कालाबाजारी कर दी है। यह खुलासा विभाग के जिम्मेदारों की ओर से दुकान की जांच के बाद हुआ। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पूर्ति निरीक्षक मिठौरा की तहरीर पर आरोपी कोटेदार के खिलाफ केस दर्ज किया है।
मिठौरा पूर्ति निरीक्षक अतींद्र कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि औराटार के राशन कार्ड धारकों ने राशन वितरण में धांधली की शिकायत एसडीएम से की थी। एसडीएम के निर्देश पर 4 सितंबर को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान की जांच की गई। इस दौरान अनियमितता मिलने पर दुकान को निलंबित कर दिया गया। इतना ही नहीं सितंबर में वितरण के लिए उठान किए गए राशन को कोहड़वल गांव के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानदार बिकाऊ प्रसाद को सौंपने का निर्देश दिया गया, लेकिन निलंबित दुकान के दुकानदार की ओर से दुकानदार बिकाऊ प्रसाद को राशन नहीं सौंपा गया।
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वहीं कोहड़वल के दुकानदार बिकाऊ प्रसाद ने 12 सितंबर को कार्यालय में शिकायत पत्र से अवगत कराया कि राशन वितरण का कार्य 7 सितंबर से शुरू हो चुका है। निलंबित औराटार के दुकानदार से कई बार कहने के बाद भी उन्हें राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है। उसके बाद 13 सितंबर को निलंबित दुकानदार को एक बार फिर कार्यालय की ओर से निर्देशित किया गया, फिर भी निलंबित दुकानदार की ओर से वितरण के लिए राशन नहीं दी गई। हालांकि निलंबित दुकानदार की ओर से सितंबर में राशन वितरण के लिए 75.99 क्विंटल गेहू और 114.20 क्विंटल चावल तथा 3.18 क्विंटल चीनी का उठान किया गया है। ऐसे में 18 सितंबर को मौके पर पहुंच राशन दिलाने का प्रयास किया गया। जहां कोहडवल गांव के दुकानदार बिकाऊ प्रसाद की ओर से बताया गया कि निलंबित दुकानदार की ओर से उन्हें महज 3.30 क्विंटल गेहूं तथा 4.06 क्विंटल चावल ही दिया गया है।
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उसके बाद टीम के साथ औराटार के निलंबित दुकानदार की दुकान पर पहुंचे। जहां निलंबित दुकानदार नहीं मिले। इतना ही नहीं गोदाम में ताला भी बंद था। ऐसे में निलंबित दुकानदार की ओर से 72.69 क्विंटल गेहूं और 110.14 क्विंटल चावल तथा 3.18 क्विंटल चीनी का कालाबाजारी कर ली गई है।
थाना प्रभारी गौरव कन्नौजिया ने बताया कि मामले में पूर्ति निरीक्षक की तहरीर के आधार पर आरोपी दुकानदार आशा देवी निवासी औराटार के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है।