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धोखाधड़ी के आरोप में सहज जन सेवा केंद्र के संचालक पर मुकदमा दर्ज
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धोखाधड़ी के आरोप में सहज जन सेवा केंद्र के संचालक पर मुकदमा
नौतनवां (महराजगंज)। कोल्हुई थाना क्षेत्र के ग्रामसभा करैला अजगरहा की निवासी सुनीता देवी के साथ धोखाधड़ी कर उनके बैंक खाते से नकदी रकम निकाल लेने वाले सहज जन सेवा केंद्र संचालक के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर नौतनवां पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक गत 12 फरवरी 2020 को कोल्हुई थाना क्षेत्र के ग्रामसभा करैला अजगरहा की निवासी सुनीता देवी नौतनवां थाना क्षेत्र के सिंहपुर के एक सहज जन सेवा केंद्र पर पैसा निकालने के लिए गई हुई थीं। आरोप के मुताबिक संचालक द्वारा उनका आधार कार्ड लेकर उनसे अंगूठा लगवा लिया गया, लेकिन सर्वर फेल होने की बात कहकर उन्हें पैसे नहीं दिए गए और कल आने की बात कही गई। जब वह वापस अगले दिन पैसा लेने के लिए पहुंची तो संचालक आनाकानी करने लगा और गाली देते हुए जानमाल की धमकी भी दी। इस बीच संचालक द्वारा तीन किस्तों में कुल 25 हजार रुपये भी निकाल लिया गया। जब पीड़िता ने बैंक से इसका ब्यौरा निकलवाया तो उसमें धोखाधड़ी कर पैसा निकाले जाने की पुष्टि हुई। जिस पर उन्होंने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। थक-हारकर महिला ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। जहां से मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी हुआ।
न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपित शाह आलम निवासी सिंहपुर के खिलाफ धोखाधड़ी, गाली एवं जानमाल की धमकी सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच -पड़ताल में जुट गई है। कार्रवाई की पुष्टि प्रभारी थानाध्यक्ष रामाश्रय यादव ने की।
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नौतनवां (महराजगंज)। कोल्हुई थाना क्षेत्र के ग्रामसभा करैला अजगरहा की निवासी सुनीता देवी के साथ धोखाधड़ी कर उनके बैंक खाते से नकदी रकम निकाल लेने वाले सहज जन सेवा केंद्र संचालक के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर नौतनवां पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक गत 12 फरवरी 2020 को कोल्हुई थाना क्षेत्र के ग्रामसभा करैला अजगरहा की निवासी सुनीता देवी नौतनवां थाना क्षेत्र के सिंहपुर के एक सहज जन सेवा केंद्र पर पैसा निकालने के लिए गई हुई थीं। आरोप के मुताबिक संचालक द्वारा उनका आधार कार्ड लेकर उनसे अंगूठा लगवा लिया गया, लेकिन सर्वर फेल होने की बात कहकर उन्हें पैसे नहीं दिए गए और कल आने की बात कही गई। जब वह वापस अगले दिन पैसा लेने के लिए पहुंची तो संचालक आनाकानी करने लगा और गाली देते हुए जानमाल की धमकी भी दी। इस बीच संचालक द्वारा तीन किस्तों में कुल 25 हजार रुपये भी निकाल लिया गया। जब पीड़िता ने बैंक से इसका ब्यौरा निकलवाया तो उसमें धोखाधड़ी कर पैसा निकाले जाने की पुष्टि हुई। जिस पर उन्होंने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। थक-हारकर महिला ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। जहां से मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी हुआ।
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न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपित शाह आलम निवासी सिंहपुर के खिलाफ धोखाधड़ी, गाली एवं जानमाल की धमकी सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच -पड़ताल में जुट गई है। कार्रवाई की पुष्टि प्रभारी थानाध्यक्ष रामाश्रय यादव ने की।
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