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21 प्रधानाध्यापकों का वेतन रोका गया

Fri, 06 Aug 2021 11:30 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 06 Aug 2021 11:30 PM IST
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21 pradhaanaadhyaapakon ka vetan roka gaya
21 प्रधानाध्यापकों का वेतन रोका गया
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महराजगंज। मध्याह्न भोजन योजना के तहत खाद्यान्न व परिवर्तन लागत वितरण संबंधी विवरण को प्रेरणा पोर्टल पर फीड़ न कराने वाले 21 सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का वेतन रोक दिया गया है।
बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों में वितरित किए गए खाद्यान्न व परिवर्तन लागत के विवरण को प्रेरणा पोर्टल पर फीड़ कराना प्रधानाध्यापकों की जिम्मेदारी थी। किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय बरगाहपुर, रामचंद्र लघु माध्यमिक विद्यालय केशौली, विवेकानंद पूर्व माध्यमिक विद्यालय खुशहालनगर, जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय हरपुर पकड़ी, कृषक पूर्व माध्यमिक विद्यालय अमहवा पकड़ी, सिद्धार्थ पूर्व माध्यमिक विद्यालय पिपरा रसूलपुर, टैगौर जूनियर हाईस्कूल खुटहा बाजार, रामअधार कन्या जूनियर हाईस्कूल, बृजनरायन पूर्व माध्यमिक विद्यालय कटहरी, वाईएन सिंह पूर्व माध्यमिक विद्यालय परसोहिया, एमएस लारी जूनियर हाईस्कूल आनंदनगर, सेठ पूरनमल जयपुरिया जूनियर हाईस्कूल, बाबा मोहनदास पूर्व माध्यमिक विद्यालय पतरिहवा, आदर्श जूनियर हाईस्कूल नौतनवां, स्वामी विवेकानंद पूर्व माध्यमिक विद्यालय धुसवा कला, श्रवण कुमार पूर्व माध्यमिक विद्यालय कतरारी, जनता जूनियर हाईस्कूल नरकटहां, चमेली देवी पूर्व माध्यमिक विद्यालय बेनीगंज, मदन मोहन मालवीय जूनियर हाईस्कूल गांगी, जनता लघु माध्यमिक विद्यालय सोहांस व बापू लघु माध्यमिक विद्यालय नटवा जंगल के प्रधानाध्यापकों द्वारा फीडिंग में गंभीरता नहीं दिखाई गई। बीएसए ओमप्रकाश यादव ने बताया कि फीडिंग में लापरवाही पर सभी का वेतन रोका गया है।
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अनियमितता में वेतन रोका गया
बीएसए ने परिवर्तन लागत की धनराशि को निकालने एवं अभिभावकों के खाते में न भेजे जाने संबंधी वित्तीय अनियमितता को देखते हुए सावित्री आदर्श लघु माध्यमिक विद्यालय खोरिया बाजार के प्रधानाध्यापक गिरीजेश मिश्र का वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया है।
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दो कोटेदारों पर खाद्यान्न के गबन का दर्ज होगा केस
मिठौरा ब्लॉक के ग्राम बसंतपुर खुर्द एवं पनेवा-पनेई में दो कोटेदारों पर खाद्यान्न गबन का केस दर्ज कराने केे लिए बीएसए ने जिला पूर्ति अधिकारी को पत्र भेजा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि उचित दर के दुकानदारों ने खाद्यान्न के उठान के बाद बच्चों में खाद्यान्न वितरित नहीं किया है, जो गबन की श्रेणी में आता है। ऐसे में प्रकरण की जांच कराकर दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाए।
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