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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Land rates will be decided in August every year

बहुत हुआ खेल, कसेगी जमीनी 'धंधे' पर नकेल!

Tue, 25 Jun 2013 03:28 PM IST
लखनऊ/इंटरनेट डेस्ट
लखनऊ/इंटरनेट डेस्ट Updated Tue, 25 Jun 2013 03:28 PM IST
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Land rates will be decided in August every year

राज्यपाल बीएल जोशी से अनुमति के बाद उत्तर प्रदेश स्टांप संपत्ति का मूल्यांकन नियमावली 2013 संशोधित करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

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हर साल अगस्त में तय होंगे रेट
कर एवं निबंधन विभाग से जारी अधिसूचना के मुताबिक प्रत्येक वर्ष अगस्त में संबंधित जिले का जिलाधिकारी कृषि व गैर कृषि भूमि का न्यूनतम मूल्य क्रमशः प्रति हेक्टेयर, प्रति वर्ग मीटर, गैर वाणिज्यिक भवनों के प्रति वर्ग मीटर निर्माण का न्यूनतम मूल्य और वाणिज्यिक भवनों के प्रति वर्ग मीटर न्यूनतम मासिक किराया मूल्य का निर्धारण करते हुए इसे जारी करेगा।

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हेराफेरी रोकने में हो सकती है मदद
अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जिसमें लोग अपनी जरूरत के मुताबिक जमीनों के दाम बढ़ाते या घटाते रहे हैं। कुछ घटनाओं में तो एक ही क्षेत्र की दो जमीनों के दाम में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिला है। उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार के इस कदम से ऐसी हेराफेरी को रोका जा सकता है।
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