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मारपीट के मामले में दो आरोपियों को पांच वर्ष की सजा

Mon, 31 Oct 2022 10:03 PM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 31 Oct 2022 10:03 PM IST
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Two accused sentenced to five years in the assault case
महरौनी। थाना महरौनी अंतर्गत एक गांव में स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ से रोकने पर ग्रामीण के साथ मारपीट करने कर गंभीर रूप से चोटें पहुंचाने के सोलह वर्ष पुराने मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सौरव सिंह की अदालत ने दो आरोपियों को पांच पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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महरौनी क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित ने न्यायालय को दिए प्रार्थना पत्र में बताया था कि 20 अप्रैल 2006 को सुबह दस बजे वह अपने घर पर था, तभी उसके ही गांव के अरविंद व विनोद उसके पास आए और गालियां देकर बोले कि उसने पूरे गांव का ठेका ले रखा है, वे जो चाहेंगे वह करेंगे। वे स्कूल की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उसे क्या मतलब। तब उसने कहा कि उसकी बेटी भी पढ़ रही है, इसलिए लड़कियों के साथ छेड़छाड़ न किया करे। इतना कहते ही गालियां देते हुए अरविंद व विनोद ने उसके साथ लाठियों से मारना शुरू कर दिया, जिससे उसका बायां हाथ टूट गया। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर महरौनी पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। सोमवार को न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश दलीलों व साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई करते हुए उक्त मामले में दोनों आरोपियों को पांच पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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