{"_id":"66d2636449b52222f9060d79","slug":"two-accused-in-the-fight-were-sentenced-to-five-years-each-lalitpur-news-c-131-1-ltp1002-120057-2024-08-31","type":"story","status":"publish","title_hn":"Lalitpur News: मारपीट में दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Lalitpur News: मारपीट में दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश कुमार ने थाना गिरार अंतर्गत ग्राम सेमरखेड़ा निवासी पिता-पुत्र को मारपीट करने के मामले में पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही 11 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता कृष्ण बिहारी कुशवाहा ने बताया कि 11 अगस्त 2018 को थाना गिरार अंतर्गत ग्राम सेमरखेड़ा निवासी चंद्रभान सिंह ने पुलिस को प्रार्थनापत्र दिया। उसने बताया था कि उसकी मां रेखारानी पूर्व माध्यमिक विद्यालय में खाना बनाती है। वह दिन में 11 बजे विद्यालय से घर आ रही थी, तभी गांव के ही हल्लेराम व उसके पिता गनेश ने रोक लिया। लाठियों से हमला कर दिया, मां को सिर में गंभीर चोट आई। पुलिस ने केस दर्ज किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पिता-पुत्र को पांच-पांच साल की सजा सुनाई।
विज्ञापन
ललितपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश कुमार ने थाना गिरार अंतर्गत ग्राम सेमरखेड़ा निवासी पिता-पुत्र को मारपीट करने के मामले में पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही 11 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता कृष्ण बिहारी कुशवाहा ने बताया कि 11 अगस्त 2018 को थाना गिरार अंतर्गत ग्राम सेमरखेड़ा निवासी चंद्रभान सिंह ने पुलिस को प्रार्थनापत्र दिया। उसने बताया था कि उसकी मां रेखारानी पूर्व माध्यमिक विद्यालय में खाना बनाती है। वह दिन में 11 बजे विद्यालय से घर आ रही थी, तभी गांव के ही हल्लेराम व उसके पिता गनेश ने रोक लिया। लाठियों से हमला कर दिया, मां को सिर में गंभीर चोट आई। पुलिस ने केस दर्ज किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पिता-पुत्र को पांच-पांच साल की सजा सुनाई।
विज्ञापन