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Lalitpur News: चोरी के मामले में तीन दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई

Sat, 02 Aug 2025 12:56 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 02 Aug 2025 12:56 AM IST
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Three accused in theft case sentenced till rising of court
- न्यायालय ने एक-एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन की न्यायालय ने चोरी के आरोप में दोषी तीन अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा और एक-एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला नेहरूनगर निवासी तीन आरोपी अरविंद वाल्मीकि, इंदल खंगार और बाबू उर्फ आलोक सिंह पर चोरी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने टीम गठित कर वैज्ञानिक व तथ्यपरक साक्ष्यों के आधार पर विवेचना पूरी करके न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था। बृहस्पतिवार को उक्त मामले में अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन अदिति की अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई करे हुए चोरी में दोषी पाते हुए तीनों आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने तीनों दोषियों पर एक-एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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