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Lalitpur News: न्यायालय ने एसपी को मुठभेड़ मामले में जांच के दिए आदेश
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- महरौनी क्षेत्र के ग्राम चढ़रऊ के पास मुठभेड़ में पकड़े थे तीन आरोपी
संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। महरौनी क्षेत्र के ग्राम चढ़रऊ के पास 30 मई को मुठभेड़ में पकड़े गए तीन आरोपियों के मामले में महरौनी स्थित एसीजेएम न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक को उक्त मामले में जांच कराकर गिरफ्तारी करने वाली टीम के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एक सप्ताह पहले शहर में बाईपास स्थित गौड़ कॉलोनी में कच्छा बनियानधारी बदमाशों ने मकान के ताले काटकर चोरी का प्रयास किया था।
शहर में बाईपास स्थित कैलगुवां रोड स्थित गौर कॉलाेनी में 29 मई की रात में मकान के ताले तोड़कर कच्छा बनियानधारी बदमाशों ने चोरी का प्रयास किया था। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने चोर गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए टीमों का गठन किया था। इसके अगले दिन 30 मई की रात को महरौनी पुलिस ने ग्राम चढ़रऊ के पास मुठभेड़ में घायल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से चोरी में प्रयुक्त कार बरामद हुई थी। महरौनी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मुठभेड़ में पकड़े गए तीनों आरोपियों को 31 मई को महरौनी स्थित एसीजेएम न्यायालय में पेश किया और पुलिस ने न्यायालय से तीनों आरोपियों के खिलाफ चौदह दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन आरोपियों के अधिवक्ता सरफराज अली खान ने अदालत में यह तर्क दिया कि तीनों आरोपियाें को फर्जी मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है।
आरोपी गरीब और धंधे वाले लोग हैं। उनके बच्चों के पास से रात बारह बजे उठाकर फर्जी एनकाउंटर कर साढ़े पांच बजे गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा आरोपियों के बांए पैर में गोली मारी गई और 6.10 बजे डाॅक्टरी परीक्षण कराया गया। मेडिकल परीक्षण का समय 31 मई को सुबह 6.10 बजे अंकित है। जबकि विवेचक द्वारा बताया कि 30 मई की रात को कैलगुवां रोड गौड़ कॉलोनी में ताला काटकर चोरी के प्रयास की घटना हुई है। मुखबिर की सूचना पर वह लोग सघन चेकिंग कर रहे थे। बोलेरो गाड़ी में आरोपी खुद को पुलिस से घिरा देखकर गाड़ी से उतर गए। इससे स्पष्ट है कि पुलिस अभिरक्षा में तीनों आरोपियों के पैरों में गोली मारी गई और चोट पहुंचाई गई।
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इस मामले में न्यायालय ने आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में चौदह दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया। वहीं, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवीन कुमार प्रथम ने उक्त मामले में पुलिस अधीक्षक ललितपुर को उक्त प्रकरण के सम्यक जांच कराकर गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी व अन्य समस्त संलिप्त पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई कर न्यायालय को अवगत कराने के आदेश दिए हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। महरौनी क्षेत्र के ग्राम चढ़रऊ के पास 30 मई को मुठभेड़ में पकड़े गए तीन आरोपियों के मामले में महरौनी स्थित एसीजेएम न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक को उक्त मामले में जांच कराकर गिरफ्तारी करने वाली टीम के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एक सप्ताह पहले शहर में बाईपास स्थित गौड़ कॉलोनी में कच्छा बनियानधारी बदमाशों ने मकान के ताले काटकर चोरी का प्रयास किया था।
शहर में बाईपास स्थित कैलगुवां रोड स्थित गौर कॉलाेनी में 29 मई की रात में मकान के ताले तोड़कर कच्छा बनियानधारी बदमाशों ने चोरी का प्रयास किया था। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने चोर गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए टीमों का गठन किया था। इसके अगले दिन 30 मई की रात को महरौनी पुलिस ने ग्राम चढ़रऊ के पास मुठभेड़ में घायल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से चोरी में प्रयुक्त कार बरामद हुई थी। महरौनी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मुठभेड़ में पकड़े गए तीनों आरोपियों को 31 मई को महरौनी स्थित एसीजेएम न्यायालय में पेश किया और पुलिस ने न्यायालय से तीनों आरोपियों के खिलाफ चौदह दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन आरोपियों के अधिवक्ता सरफराज अली खान ने अदालत में यह तर्क दिया कि तीनों आरोपियाें को फर्जी मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है।
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आरोपी गरीब और धंधे वाले लोग हैं। उनके बच्चों के पास से रात बारह बजे उठाकर फर्जी एनकाउंटर कर साढ़े पांच बजे गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा आरोपियों के बांए पैर में गोली मारी गई और 6.10 बजे डाॅक्टरी परीक्षण कराया गया। मेडिकल परीक्षण का समय 31 मई को सुबह 6.10 बजे अंकित है। जबकि विवेचक द्वारा बताया कि 30 मई की रात को कैलगुवां रोड गौड़ कॉलोनी में ताला काटकर चोरी के प्रयास की घटना हुई है। मुखबिर की सूचना पर वह लोग सघन चेकिंग कर रहे थे। बोलेरो गाड़ी में आरोपी खुद को पुलिस से घिरा देखकर गाड़ी से उतर गए। इससे स्पष्ट है कि पुलिस अभिरक्षा में तीनों आरोपियों के पैरों में गोली मारी गई और चोट पहुंचाई गई।
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इस मामले में न्यायालय ने आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में चौदह दिन की रिमांड पर जेल भेज दिया। वहीं, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवीन कुमार प्रथम ने उक्त मामले में पुलिस अधीक्षक ललितपुर को उक्त प्रकरण के सम्यक जांच कराकर गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी व अन्य समस्त संलिप्त पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई कर न्यायालय को अवगत कराने के आदेश दिए हैं।