{"_id":"65f5feba84265e318805c834","slug":"students-raised-awareness-by-taking-out-a-rally-lalitpur-news-c-131-1-ltp1004-111920-2024-03-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Lalitpur News: विद्यार्थियों ने रैली निकाल कर किया जागरूक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Lalitpur News: विद्यार्थियों ने रैली निकाल कर किया जागरूक
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। बिरधा क्षेत्र के खिरिया आजादपुरा स्थित नवीन प्राथमिक विद्यालय में शनिवार को पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के शिविरार्थियों ने दहेज उन्मूलन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। महिलाओं को उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने की सलाह दी गई।
एनएसएस अधिकारी प्रो. शुभी जैन ने ग्राम वासियों को दहेज निवारण निरोधक अधिनियम के बारे में जागरूक किया। महिलाओं को दहेज जैसी कुप्रथा से बचाने की सलाह दी। विधि विभाग अध्यक्ष डॉ. कमलेश मौर्य ने कहा, दहेज लेने या देने अथवा इसके लेन-देन में सहयोग करने पर पांच वर्ष की कैद और 15 हजार के दंड का प्रावधान है। सहायक प्रवक्ता कल्पना बुंदेला ने बताया कि पति या ससुरालीजन किसी महिला को दहेज के लिए परेशान करते हैं तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तत्काल गिरफ्तार किया जा सकता है। महिलाएं किसी भी तरह का उत्पीड़न न सहें, समस्या होने पर न्यायालय का सहारा लें। इस दौरान अंश जैन, पवन रैकवार, मनोहर, गोविंद, मनीष आदि उपस्थित रहे।
विज्ञापन
ललितपुर। बिरधा क्षेत्र के खिरिया आजादपुरा स्थित नवीन प्राथमिक विद्यालय में शनिवार को पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के शिविरार्थियों ने दहेज उन्मूलन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। महिलाओं को उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने की सलाह दी गई।
एनएसएस अधिकारी प्रो. शुभी जैन ने ग्राम वासियों को दहेज निवारण निरोधक अधिनियम के बारे में जागरूक किया। महिलाओं को दहेज जैसी कुप्रथा से बचाने की सलाह दी। विधि विभाग अध्यक्ष डॉ. कमलेश मौर्य ने कहा, दहेज लेने या देने अथवा इसके लेन-देन में सहयोग करने पर पांच वर्ष की कैद और 15 हजार के दंड का प्रावधान है। सहायक प्रवक्ता कल्पना बुंदेला ने बताया कि पति या ससुरालीजन किसी महिला को दहेज के लिए परेशान करते हैं तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तत्काल गिरफ्तार किया जा सकता है। महिलाएं किसी भी तरह का उत्पीड़न न सहें, समस्या होने पर न्यायालय का सहारा लें। इस दौरान अंश जैन, पवन रैकवार, मनोहर, गोविंद, मनीष आदि उपस्थित रहे।
विज्ञापन