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Lalitpur News: एनओसी के बगैर अब नहीं हो सकेगा नर्सिंग होम का नवीनीकरण

Sun, 24 Mar 2024 12:06 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 24 Mar 2024 12:06 AM IST
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Renovation of nursing home will no longer be possible without NOC
संवाद न्यूज एजेंसी
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ललितपुर। नर्सिंग होम समेत अन्य स्वास्थ्य इकाइयों के पंजीयन का नवीनीकरण कराना अब आसान नहीं होगा। बिना अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सभी नर्सिंग होम समेत अन्य स्वास्थ्य इकाई संचालकों को नोटिस जारी किए हैं। नवीनीकरण के लिए सभी को फायर ब्रिगेड से एनओसी लेने की अनिवार्यता कर दी गई है।
नर्सिंग होम, पैथोलॉजी व एक्सरे सेंटर के साथ ही क्लीनिक संचालित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग में पंजीयन कराना अनिवार्य होता है। निर्धारित मानकों की जांच के बाद ही पंजीयन किया जाता है। पंजीयन का प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य विभाग में नवीनीकरण कराना अनिवार्य होता है। जिले में 11 नर्सिंग होम समेत कई पैथोलॉजी व क्लीनिक पंजीकृत हैं। लेकिन, किसी भी स्वास्थ्य इकाई ने अग्निशमन विभाग से एनओसी नहीं ली थी।
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अब मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने नर्सिंग होम समेत सभी स्वास्थ्य इकाई संचालकों को नोटिस जारी किया है। उन्होंने स्वास्थ्य इकाइयों के पंजीयन के नवीनीकरण में अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। सीएमओ ने बताया कि अब किसी भी इकाई के पंजीयन का नवीनीकरण बिना अग्निशमन की एनओसी के नहीं किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों को भी निर्देश दिए हैं कि बिना एनओसी के नवीनीकरण किए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
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अब किसी भी नर्सिंग होम या अन्य स्वास्थ्य इकाई के पंजीयन का नवीनीकरण अग्निशमन विभाग की एनओसी के बिना नहीं किया जाएगा।
- डॉ. इम्तियाज अहमद, सीएमओ
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