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रसायन का नमूना फेल, डीएम ने दिए कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने के आदेश

Wed, 30 Dec 2020 12:56 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 30 Dec 2020 12:56 AM IST
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pesticide sample failed
court scale.jpg - फोटो : court scale.jpg
ललितपुर। गुणवत्ता विहीन रसायन की बिक्री पर रसायन उत्पादनकर्ता, विक्रेता एवं डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ जिलाधिकारी ने सक्षम न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिया है।
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जिलाधिकारी ने बताया गया कि जिला कृषि रक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली के अवलोकन में पाया कि कीटनाशी निरीक्षक द्वारा मेसर्स - चौधरी ब्रदर्श नझाई बाजार के प्रो. राजेंद्र कुमार चौधरी से क्लोरम्यूरॉन इथाइल 25 प्रतिशत डब्लूपी रसायन का नमूना 22 जून 2020 को लेकर कीटनाशी विश्लेषक लखनऊ को परीक्षण के लिए भेजा गया था। परीक्षण में नमूना अधोमानक पाया गया। कीटनाशक रसायन में क्रियाशील तत्व 25 प्रतिशत के सापेक्ष 20.18 प्रतिशत था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने कीटनाशी अधिनियम के तहत उत्पादनकर्ता फर्म अरिस्ता लाइफ साइंस इंडिया लि. खार वेस्ट मुंबई के प्रवंधक, विकेता मेसर्स स्वाल कारपोरेशन लि. रेडीमनीटेस वरली मुंबई के क्षेत्रीय प्रबंधक एवं चौधरी ब्रदर्स नझाई वाजार ललितपुर के प्रो. राजेंद्र कुमार चौधरी के खिलाफ कीटनाशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए।
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