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दो सौ मीटर की परिधि के बाहर रोकी जाएगी भीड़
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ललितपुर। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में नामांकन के दिनों में ब्लाक मुख्यालय पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। इसमें विकासखंड मुख्यालय पर नामांकन स्थल से दो सौ मीटर की परिधि के बाहर ही उम्मीदवार के साथ आने वाली भीड़ को रोक दिया जाएगा। उम्मीदवार, उसका चुनाव अभिकर्ता, प्रस्तावक व सहायता के लिए एक अन्य व्यक्ति को ही अंदर प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
त्रिस्त्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन में नामांकन के दिनों में ब्लाक मुख्यालय पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग ने दिशा- निर्देश जारी कर दिए हैं। नामांकन के दिनों में विकासखंड मुख्यालय पर नामांकन स्थल से 200 मीटर की परिधि के बाहर ही उम्मीदवारों के साथ आने वाली भीड़ को रोक दिया जाए। नामांकन करने के लिए विकासखंड परिसर के पास जलसे के रूप में भीड़ एकत्र न हों और न कोई व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र लेकर परिसर में आए। इस दौरान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत आदेश पारित करके प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कराया जाएगा।
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नामांकन के दौरान साबुन और पानी की रहेगी व्यवस्था
रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए साबुन, पानी एवं सैनीटाइजर की व्यवस्था होगी। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मास्क के बिना रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए केवल प्रत्याशी एवं उसके साथ एक अन्य व्यक्ति को ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अन्य प्रत्याशियों एवं उनके साथ आने वाले व्यक्तियों को प्रतीक्षा हेतु कक्ष के बाहर बैठने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि उचित सामाजिक दूरी का पालन किया जा सके।
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त्रिस्त्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन में नामांकन के दिनों में ब्लाक मुख्यालय पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग ने दिशा- निर्देश जारी कर दिए हैं। नामांकन के दिनों में विकासखंड मुख्यालय पर नामांकन स्थल से 200 मीटर की परिधि के बाहर ही उम्मीदवारों के साथ आने वाली भीड़ को रोक दिया जाए। नामांकन करने के लिए विकासखंड परिसर के पास जलसे के रूप में भीड़ एकत्र न हों और न कोई व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र लेकर परिसर में आए। इस दौरान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत आदेश पारित करके प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कराया जाएगा।
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नामांकन के दौरान साबुन और पानी की रहेगी व्यवस्था
रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए साबुन, पानी एवं सैनीटाइजर की व्यवस्था होगी। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मास्क के बिना रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए केवल प्रत्याशी एवं उसके साथ एक अन्य व्यक्ति को ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अन्य प्रत्याशियों एवं उनके साथ आने वाले व्यक्तियों को प्रतीक्षा हेतु कक्ष के बाहर बैठने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि उचित सामाजिक दूरी का पालन किया जा सके।
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