फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   On the orders of the court, cases were filed against two people including the District Information Officer.

Lalitpur News: कोर्ट के आदेश पर जिला सूचना अधिकारी सहित दो पर मुकदमा

Sat, 08 Jun 2024 05:33 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 08 Jun 2024 05:33 AM IST
विज्ञापन
On the orders of the court, cases were filed against two people including the District Information Officer.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

ललितपुर। महिला के साथ छेड़छाड़ करने और शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने, ब्लैकमेल या मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का मुकदमा न्यायालय के आदेश पर जिला सूचना अधिकारी सहित दो के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया है।
शहर के एक मोहल्ला की महिला ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि कुछ समय से सुरजीत सिंह निवासी आवास विकास कॉलोनी नंदनपुरा झांसी, निरपत पाल निवासी अमीसा पोस्ट इमलिया बुजुर्ग जनपद जालौन हाल निवासी मोहल्ला चांदमारी उसे लगातार परेशान व प्रताड़ित कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व रेलवे स्टेशन के पास आरोपी ने उससे छे़डछाड़ की, जिसकी शिकायत भी की थी। 31 अक्तूबर 2023 की शाम को जब वह वर्णी कॉलेज की ओर से अस्पताल की तरफ जा रही थी तो पुलिस लाइन गेट के पास दोनों आरोपियों ने उसे रोक लिया था। यहां आरोपियों ने उसके साथ गाली गलौज की और हाथ पकड़कर खींचने लगे।
विज्ञापन

जब वह चिल्लाई तो आरोपियों ने धमकी दी। यह भी कहा कि वह उनकी बात मान ले और पत्नी बनकर रहे। उसे मालामाल कर देंगे। उस पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया और न मानने पर ब्लैकमेल या बड़े मुकदमे में फंसा देने की धमकी दी थी। घटना की शिकायत पुलिस से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। अब कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।्
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed