फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Now three thousand kilowatts would approve Aksin

अब तीन हजार किलोवाट की स्वीकृति दे सकेंगे एक्सईन

Tue, 15 Sep 2015 12:37 AM IST
ब्यूरो ललितपुर।
ब्यूरो ललितपुर। Updated Tue, 15 Sep 2015 12:37 AM IST
विज्ञापन

ललितपुर। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने नए उद्योगों को त्वरित गति से अधिक क्षमता के विद्युत भार स्वीकृत करने के लिए अब अधिशासी अभियंता को संयोजन देने का अधिकार दे दिया है। अब अधिशासी अभियंता स्तर से ही तीन हजार किलोवाट तक के संयोजनों की स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी। 

विज्ञापन


औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देकर उद्योगों को स्थापित कराने के लिए विद्युत भार स्वीकृत करने के लिए उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन ने अब विद्युत अफसरों के अधिकार में वृद्धि कर दी है। जनपद में अब तक औद्योगिक संस्थानों को अधिशासी अभियंता स्तर की समिति द्वारा मात्र 250 किलोवाट विद्युत संयोजन देने तक का ही अधिकार था, लेकिन अब पावर कार्पोरेशन द्वारा पूर्व के नियमों को समाप्त कर दिया गया है और विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता के अधिकार में वृद्धि करते हुए तीन हजार किलोवाट विद्युत भार तक के संयोजन दिए जाने का नया प्रावधान किया गया है। 

इसके लिए उप्र पावर कार्पोरेशन ने तीन सदस्यीय नई समिति का गठन कर दिया है, जिसमें अध्यक्ष अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड व सदस्य अधिशासी अभियंता ट्रांसमिशन एवं सहायक लेखाधिकारी को बनाया गया है। यह तीन सदस्यीय टीम उद्योगों के लिए अब तीन हजार किलोवाट तक के संयोजन आसानी से दे सकेगी। 

विज्ञापन


औद्योगिक विद्युत भार की स्वीकृतियों की व्यवस्था में परिवर्तन करने से अब विद्युत संयोजन के लिए उपभोक्ताओं को परेशान नहीं होना होगा और न ही जिले से बाहर जाकर मुख्य अभियंता या अधीक्षण अभियंता कार्यालय के चक्कर काटने पड़ेंगे। 

विज्ञापन
विज्ञापन

घरेलू संयोजन पुरानी प्रणाली से होंगे  

ललितपुर। विद्युत उपखंड अधिकारी व अवर अभियंता की संस्तुति के बाद अधिशासी अभियंता को 75 किलोवाट तक के संयोजन दिए जाने के अधिकार है, जबकि कॉमर्शियल संयोजन पर 25 किलोवाट तक अधिशासी अभियंता और घरेलू संयोजनों पर 10 किलोवाट तक के कनेक्शन देने का अधिकार उस क्षेत्र के बिजली उपघर के उपखंड अधिकारी को है। यानि, घरेलू संयोजन पुरानी प्रणाली के आधार पर ही होंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed