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बिना फास्टैग टोल से गुजरने पर वाहनों को देना होगा दो गुना टोल
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चार पहिया वाहन में नहीं लगा फास्टैग
- फोटो : LALITPUR
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ललितपुर। अब बिना फास्टैग के हाईवे टोल प्लाजा पर वाहनों को दो गुना चार्ज देना होगा। मंगलवार से टोल पर फास्टैग से भुगतान करना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना फास्टैग वाहन स्वामियों को दो गुना टोल देना होगा।
केंद्र सरकार ने टोल का भुगतान केवल फास्टैग से किए जाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में हाईवे पर स्थित सभी टोल प्लाजा पर सभी लाइनों को फास्टैग घोषित किया गया है।
एनएचएआई पर स्थित टोल प्लाजा पर भुगतान के लिए पहले से ही फास्टैग में कैशलेश सुविधा दी गई है। इसके चलते टोल की सभी लाइनों में फास्टैग व एक लाइन में बिना फास्टैग वाले वाहनों का भुगतान कैश के माध्यम से लिया जा रहा था। इससे बिना फास्टैग वाले वाहनों को निकासी में सुविधा दी लेकिन अब केंद्र सरकार व एनएचएआई के निर्देशन पर सभी लाइनों में फास्टैग से ही भुगतान करना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में बिना फास्टैग वाहनों को गुजरने पर दो गुनी राशि का भुगतान करना होगा। 15 फरवरी की रात 12 बजे के बाद से यह सुविधा लागू हो गई है। अब टोल से बिना फास्टैग वाले वाहन किसी भी लाइन से गुजरने पर दो गुनी राशि ली जाएगी।
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हालांकि जनपद के परिवहन कार्यालय में पंजीकृत यूपी परमिट के कमर्शियल वाहनों को 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। वहीं टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे वाले वाहन स्वामी 275 रुपये में एक माह तक का पास जारी करा सकेंगे। जिसमें एक माह तक आवाजाही पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा।
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15 फरवरी को रात 12 बजे से सभी लाइनों को फास्टैग घोषित किया गया है। अब बिना फास्टैग, फास्टैग ब्लैक लिस्ट होने और कम बैलेेंस वाले वाहनों से दो गुना चार्ज लिया जाएगा।
- जितेंद्र कुमार, टोल मैनेजर
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अब तक लगभग 80 प्रतिशत वाहनों में फास्टैग लग चुके हैं। बिना फास्टैग वाले वाहन स्वामियों से दो गुनी पैनल्टी ली जाएगी।
राजीव पाठक, प्रोजेक्ट मैनेजर, एनएचएआई
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केंद्र सरकार ने टोल का भुगतान केवल फास्टैग से किए जाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में हाईवे पर स्थित सभी टोल प्लाजा पर सभी लाइनों को फास्टैग घोषित किया गया है।
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एनएचएआई पर स्थित टोल प्लाजा पर भुगतान के लिए पहले से ही फास्टैग में कैशलेश सुविधा दी गई है। इसके चलते टोल की सभी लाइनों में फास्टैग व एक लाइन में बिना फास्टैग वाले वाहनों का भुगतान कैश के माध्यम से लिया जा रहा था। इससे बिना फास्टैग वाले वाहनों को निकासी में सुविधा दी लेकिन अब केंद्र सरकार व एनएचएआई के निर्देशन पर सभी लाइनों में फास्टैग से ही भुगतान करना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में बिना फास्टैग वाहनों को गुजरने पर दो गुनी राशि का भुगतान करना होगा। 15 फरवरी की रात 12 बजे के बाद से यह सुविधा लागू हो गई है। अब टोल से बिना फास्टैग वाले वाहन किसी भी लाइन से गुजरने पर दो गुनी राशि ली जाएगी।
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हालांकि जनपद के परिवहन कार्यालय में पंजीकृत यूपी परमिट के कमर्शियल वाहनों को 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। वहीं टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे वाले वाहन स्वामी 275 रुपये में एक माह तक का पास जारी करा सकेंगे। जिसमें एक माह तक आवाजाही पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा।
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15 फरवरी को रात 12 बजे से सभी लाइनों को फास्टैग घोषित किया गया है। अब बिना फास्टैग, फास्टैग ब्लैक लिस्ट होने और कम बैलेेंस वाले वाहनों से दो गुना चार्ज लिया जाएगा।
- जितेंद्र कुमार, टोल मैनेजर
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अब तक लगभग 80 प्रतिशत वाहनों में फास्टैग लग चुके हैं। बिना फास्टैग वाले वाहन स्वामियों से दो गुनी पैनल्टी ली जाएगी।
राजीव पाठक, प्रोजेक्ट मैनेजर, एनएचएआई

चार पहिया वाहन में लगा फास्टैग- फोटो : LALITPUR