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Lalitpur News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की सजा

Fri, 19 Sep 2025 01:10 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 19 Sep 2025 01:10 AM IST
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Man sentenced to 10 years in prison for raping a minor
अदालत से...
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- अपर जिला जज ने सुनाया फैसला
ललितपुर। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त को अपर जिला एवं सत्र विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट नवनीत कुमार भारती ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 26 हजार जुर्माना भी लगाया है।

थाना मड़ावरा अंतर्गत ग्राम साढ़ूमल निवासी राहुल कुशवाहा ने छह वर्ष पूर्व एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद न्यायालय में साक्ष्य व गवाह पेश किए गए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए राहुल को नाबालिग के साथ दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा और 26 हजार रुपये का जुर्माना भरने के आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। संवाद
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