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होटल, गेस्ट हाउस संचालकों को कार्यक्रम के लिए लेनी होगी अनुमति : डीएम
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी-जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने गेस्ट हाउस संचालकों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार के समारोह, शादी व राजनैतिक कार्यक्रमों के आयोजन से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य है, इसका विशेष ध्यान रखा जाए, साथ ही कहीं ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं तो उसकी सूचना जिला प्रशासन को दें। वह बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों एवं समस्त गेस्ट हाउस संचालकों की बैठक में बोल रहे थे।
उन्होंने एफएसटी टीमों को निर्देश दिए कि भ्रमण के दौरान जहां भी शराब या नकदी की सूचना मिलती है, तो मौके पर पहुंचकर वीडियोग्राफी अवश्य कराएं, जिसमें गाड़ी का नंबर व ऑडियो स्पष्ट हो। साथ ही वीडियो में कैश की मात्रा आदि सभी चीजें स्पष्ट रहें। उन्होंने कहा कि जब्त की गई वस्तु का विवरण पीसीएमएस वेबसाइट पर अपलोड करना होगा, साथ ही वस्तु को कोषागार में निर्धारित प्रपत्र भरकर जमा किया जाएगा, जहां गठित कमेटी जांच उपरांत निर्णय लिया जाएगा, एफआईआर न होने की दशा में 7 दिवस के भीतर वस्तु रिलीज कर दी जाएगी। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक, उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी सदर चंद्रभूषण प्रताप, सीओ सदर अभय नारायण राय, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी समर सिंह, एलडीएम, समस्त गेस्ट हाउस/होटल संचालक एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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ललितपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी-जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने गेस्ट हाउस संचालकों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार के समारोह, शादी व राजनैतिक कार्यक्रमों के आयोजन से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य है, इसका विशेष ध्यान रखा जाए, साथ ही कहीं ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं तो उसकी सूचना जिला प्रशासन को दें। वह बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों एवं समस्त गेस्ट हाउस संचालकों की बैठक में बोल रहे थे।
उन्होंने एफएसटी टीमों को निर्देश दिए कि भ्रमण के दौरान जहां भी शराब या नकदी की सूचना मिलती है, तो मौके पर पहुंचकर वीडियोग्राफी अवश्य कराएं, जिसमें गाड़ी का नंबर व ऑडियो स्पष्ट हो। साथ ही वीडियो में कैश की मात्रा आदि सभी चीजें स्पष्ट रहें। उन्होंने कहा कि जब्त की गई वस्तु का विवरण पीसीएमएस वेबसाइट पर अपलोड करना होगा, साथ ही वस्तु को कोषागार में निर्धारित प्रपत्र भरकर जमा किया जाएगा, जहां गठित कमेटी जांच उपरांत निर्णय लिया जाएगा, एफआईआर न होने की दशा में 7 दिवस के भीतर वस्तु रिलीज कर दी जाएगी। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक, उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी सदर चंद्रभूषण प्रताप, सीओ सदर अभय नारायण राय, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी समर सिंह, एलडीएम, समस्त गेस्ट हाउस/होटल संचालक एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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