फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Hotel and guest house operators will have to take permission for the program

होटल, गेस्ट हाउस संचालकों को कार्यक्रम के लिए लेनी होगी अनुमति : डीएम

Thu, 21 Mar 2024 01:29 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 21 Mar 2024 01:29 AM IST
विज्ञापन
Hotel and guest house operators will have to take permission for the program
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

ललितपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी-जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने गेस्ट हाउस संचालकों को निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार के समारोह, शादी व राजनैतिक कार्यक्रमों के आयोजन से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य है, इसका विशेष ध्यान रखा जाए, साथ ही कहीं ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं तो उसकी सूचना जिला प्रशासन को दें। वह बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों एवं समस्त गेस्ट हाउस संचालकों की बैठक में बोल रहे थे।

उन्होंने एफएसटी टीमों को निर्देश दिए कि भ्रमण के दौरान जहां भी शराब या नकदी की सूचना मिलती है, तो मौके पर पहुंचकर वीडियोग्राफी अवश्य कराएं, जिसमें गाड़ी का नंबर व ऑडियो स्पष्ट हो। साथ ही वीडियो में कैश की मात्रा आदि सभी चीजें स्पष्ट रहें। उन्होंने कहा कि जब्त की गई वस्तु का विवरण पीसीएमएस वेबसाइट पर अपलोड करना होगा, साथ ही वस्तु को कोषागार में निर्धारित प्रपत्र भरकर जमा किया जाएगा, जहां गठित कमेटी जांच उपरांत निर्णय लिया जाएगा, एफआईआर न होने की दशा में 7 दिवस के भीतर वस्तु रिलीज कर दी जाएगी। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक, उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी सदर चंद्रभूषण प्रताप, सीओ सदर अभय नारायण राय, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी समर सिंह, एलडीएम, समस्त गेस्ट हाउस/होटल संचालक एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed