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Lalitpur News: कृषि बीमा कंपनी पर दस हजार रुपये का जुर्माना

Thu, 07 Nov 2024 01:33 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 07 Nov 2024 01:33 AM IST
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Fine of ten thousand rupees on agricultural insurance company
संवाद न्यूज एजेंसी
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ललितपुर। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कृषि बीमा कंपनी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही 45,965 रुपये की क्लेम धनराशि के भुगतान का आदेश दिया है।
तहसील ललितपुर अंतर्गत ग्राम मिर्चवारा निवासी घनश्याम ने प्रार्थना पत्र उपभोक्ता फोरम में दिया था। उसने बताया था कि वर्ष 2019 में उड़द की फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराया था। प्रीमियम राशि 2767 रुपये ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का भेजी थी। उसकी फसल में नुकसान हुआ तो उसने बीमा कंपनी से 1,38,381 रुपये क्लेम मांगा, लेकिन बीमा कंपनी ने मात्र 1085 रुपये का भुगतान किया। उसने उपभोक्ता फोरम में बाकी धनराशि एक लाख 37 हजार दिलाने के लिए याचिका दायर की।
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न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात बीमा कंपनी पर क्लेम की शेष धनराशि का 45,965 रुपये निर्धारण कर भुगतान करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही यह धनराशि सात प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से अदा करने का आदेश देते हुए कंपनी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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