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Lalitpur News: कुर्क की गई जमीन पर खेती...नामजद आरोपी पर मुकदमा

Sun, 14 Apr 2024 12:30 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 14 Apr 2024 12:30 AM IST
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Farming on confiscated land...case against named accused
संवाद न्यूज एजेंसी
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ललितपुर। गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई जमीन पर फसल बोने के मामले में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली की तहरीर पर थाना नाराहट पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शशिभूषण सिंह ने नाराहट थाने में दी तहरीर में बताया कि मोहल्ला चौबयाना निवासी प्रभात शर्मा की शिकायत पर कोतवाली सदर में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश खटीक, राजकुमार खटीक, जितेंद्र खटीक, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जयश्री खटीक निवासी सुभाषपुरा, संतोष अहिरवार, जग्गू कुशवाहा, जितेंद्र कुमार जैन, प्रीतम के खिलाफ 28 सितंबर 2022 को गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना प्रभारी निरीक्षक जाखलौन द्वारा की गई। संतोष अहिरवार, जितेंद्र कुमार जैन की नामजदगी गलत पाई गई थी। डीएम के आदेश पर पुलिस ने राजकुमार खटीक, जग्गू कुशवाहा, जितेंद्र खटीक, जयश्री खटीक के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में संपत्ति कुर्क की थी। पांच अगस्त 2023 को जिला मजिस्ट्रेट ने कुर्क संपत्ति का रिसीवर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को नियुक्त किया था। करीब दो माह पहले प्रभात शर्मा ने शिकायत की थी कि तहसील मड़ावरा के गौना गांव में स्थित 2.756 हेक्टेयर कुर्कशुदा भूमि पर फसल बोई गई है। इसकी जांच चकबंदी विभाग से कराई गई। इसके अनुसार उक्त जमीन पर बच्चूलाल निवासी ग्राम गौना ने फसल बोयी थी। नाराहट पुलिस ने बच्चूलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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