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नाबालिग के दुष्कर्मी को दस वर्ष की कैद
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Jun 2017 01:12 AM IST
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court, lalitpur news
- फोटो : demo
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ललितपुर।
अपर जिला और सत्र न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम) हरीश कुमार यादव की अदालत ने नाबालिग के साथ बलात्कार के दोषी को 10 वर्ष की सजा और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पीड़ित के बयान के आधार पर बलात्कार और पास्को एक्ट की धाराओं में वृद्धि की गई थी।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता खुशीलाल लोधी के अनुसार शहर के एक मुहल्ला निवासी व्यक्ति ने दो वर्ष पूर्व थाना कोतवाली में बताया था कि उसकी पुत्री 27 अगस्त 2015 को सुबह भेरोबाबा के मंदिर गई थी। जब वह आठ-नौ बजे तक वापस घर नहीं आई तो उसने पुत्री की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। बाद में उसे जानकारी मिली कि उसकी पुत्री को सदनशाह निवासी एलिन फ्रांसिस फुसलाकर ले गया। उसने अपनी पुुत्री को रिश्तेदारों व संभावित जगहों पर तलाश किया, लेकिन पता नहीं चला।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने पांच सितंबर 2015 को एलिन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। उक्त किशोरी 12 सितंबर 2015 को अपने भाई के साथ कोतवाली पहुंची थी और पुलिस ने बयानों के आधार पर आरोपी के विरुद्घ बलात्कार और पास्को एक्ट की धाराओं में वृद्धि कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किए थे। उक्त मामले में पुलिस ने अभियुक्त को 13 सिंतबर 2015 को जिला अस्पताल के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायाधीश ने बुधवार को दिए गए निर्णय में फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म के दोषी एलिन को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा होने पर पीड़िता को 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा का प्रावधान भी किया गया है।
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अपर जिला और सत्र न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम) हरीश कुमार यादव की अदालत ने नाबालिग के साथ बलात्कार के दोषी को 10 वर्ष की सजा और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पीड़ित के बयान के आधार पर बलात्कार और पास्को एक्ट की धाराओं में वृद्धि की गई थी।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता खुशीलाल लोधी के अनुसार शहर के एक मुहल्ला निवासी व्यक्ति ने दो वर्ष पूर्व थाना कोतवाली में बताया था कि उसकी पुत्री 27 अगस्त 2015 को सुबह भेरोबाबा के मंदिर गई थी। जब वह आठ-नौ बजे तक वापस घर नहीं आई तो उसने पुत्री की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। बाद में उसे जानकारी मिली कि उसकी पुत्री को सदनशाह निवासी एलिन फ्रांसिस फुसलाकर ले गया। उसने अपनी पुुत्री को रिश्तेदारों व संभावित जगहों पर तलाश किया, लेकिन पता नहीं चला।
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तहरीर के आधार पर पुलिस ने पांच सितंबर 2015 को एलिन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। उक्त किशोरी 12 सितंबर 2015 को अपने भाई के साथ कोतवाली पहुंची थी और पुलिस ने बयानों के आधार पर आरोपी के विरुद्घ बलात्कार और पास्को एक्ट की धाराओं में वृद्धि कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किए थे। उक्त मामले में पुलिस ने अभियुक्त को 13 सिंतबर 2015 को जिला अस्पताल के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई दलीलों, साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायाधीश ने बुधवार को दिए गए निर्णय में फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म के दोषी एलिन को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा होने पर पीड़िता को 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा का प्रावधान भी किया गया है।