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ार् र वाई: जिला पंचायत सदस्य और उनके भाई का शस्त्र लाइसेंस निरस्त

Sun, 22 Jul 2018 01:32 AM IST
Updated Sun, 22 Jul 2018 01:32 AM IST
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ार् र वाई: जिला पंचायत सदस्य और उनके भाई का शस्त्र लाइसेंस निरस्त
जिला पंचायत सदस्य और उनके भाई का शस्त्र लाइसेंस निरस्त
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थाना मड़ावरा में दर्ज हैं कई आपराधिक मामले
अमर उजाला ब्यूरो
ललितपुर। जिला मजिस्ट्रेट मानवेंद्र सिंह ने गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने और शांतिभंग होने की आशंका के चलते सपा नेता और जिला पंचायत सदस्य व उनके भाई का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी करते हुए बताया कि मड़ावरा निवासी सपा नेता और जिला पंचायत सदस्य गौरी शंकर सोनी पुत्र तुलसीराम सोनी और उनके भाई राकेश कुमार सोनी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उनके विरुद्ध थाना मड़ावरा में विभिन्न धाराओं में गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनके द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने, गालीगलौज करना, जान से मारने की धमकी देने और शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने जैसे गंभीर आरोपों में मामले दर्ज हैं। उक्त अपराधियों द्वारा घटित किये जाने वाले अपराधों से सामान्य जन के जीवन को अत्यधिक खतरा उत्पन्न हो सकता है, उनके पास शस्त्र बने रहने से शांतिभंग होने की पूर्ण आशंका है। जिला मजिस्ट्रेट ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए दोनों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की है।

वहीं ललितपुर के पूर्ति निरीक्षक ने 23 फरवरी को मैरतीकलां गांव स्थित कोटेदार पुरुषोत्तम नारायण की दुकान का औचक निरीक्षण किया गया था। इस दौरान दुकान बंद पाये जाने, पिछले माह का राशन न बांटे जाने एवं अन्य अनियमितताओं के आरोप में दुकान में 11 बोरी (5.50 क्विंटल) चावल जब्त किया गया था। जिस पर जिला मजिस्ट्रेट ने बरामद चावल जो को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राज्यसात करने के आदेश जारी किए। साथ ही जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि उक्त सामग्री को सुपुर्ददार से कब्जे में लेकर नियमानुसार उसका किसी उचित दर विक्रेता की दुकान से बिक्री कराकर प्राप्त धनराशि राजकोश में जमा कराते हुए चालान की एक प्रति अपनी आख्या सहित न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
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