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Lalitpur News: उपभोक्ता फोरम ने नलकूप कनेक्शन नहीं देने पर जमा राशि लौटाने के दिए आदेश
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अदालत से
- तेरह वर्ष पहले योजना में नलकूप कनेक्शन के लिए किया था आवेदन
संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। 13 साल बाद भी किसान को नलकूप का कनेक्शन न देने पर उपभोक्ता फोरम ने विद्युत विभाग को किसान की जमा धनराशि वापस करने के आदेश दिए हैं। समय पर धनराशि न लौटाने पर सात फीसदी ब्याज भी देना होगा।
मड़ावरा ब्लॉक के ग्राम पिपरिया निवासी रमेश ने 29 मार्च 2012 को खेत मेंं नलकूप के कनेक्शन के लिए 200 रुपये जमा कर विभाग से रसीद ली थी। लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी उसे कनेक्शन नहीं दिया गया। तत्कालीन विभागीय अधिकारी के निर्देश पर किसान ने 30 मार्च 2015 को सर्विस लाइन के लिए कुल 9,184 रुपया विभाग में जमा कर रसीद ले ली थी। शीघ्र ही सर्विस लाइन डालने का आश्वासन मिला था लेकिन विभाग ने विद्युत कनेक्शन नही दिया, जिससे उसकी फसल को क्षति हुई।
किसान ने अधिवक्ता के माध्यम से बिजली विभाग को नोटिस दिया, लेकिन उन्होंने उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, जिसके कारण उसने उपभोक्ता फोरम की शरण ली और परिवाद दाखिल किया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उक्त मामले में दोनों पक्षों पर सुनवाई करने के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सीताराम वर्मा, सदस्य रफिया खातून व ओमप्रकाश विश्वकर्मा की अदालत ने बिजली विभाग को आदेश दिया कि 45 दिन के अंदर परिवादी को उसके द्वारा जमा की गई धनराशि 9,184 रुपये अदा करें। निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पैसा अदा न करने निर्णय की तिथि से सात फीसदी साधारण वार्षिक ब्याज भी अदा करना होगा।
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- तेरह वर्ष पहले योजना में नलकूप कनेक्शन के लिए किया था आवेदन
संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। 13 साल बाद भी किसान को नलकूप का कनेक्शन न देने पर उपभोक्ता फोरम ने विद्युत विभाग को किसान की जमा धनराशि वापस करने के आदेश दिए हैं। समय पर धनराशि न लौटाने पर सात फीसदी ब्याज भी देना होगा।
मड़ावरा ब्लॉक के ग्राम पिपरिया निवासी रमेश ने 29 मार्च 2012 को खेत मेंं नलकूप के कनेक्शन के लिए 200 रुपये जमा कर विभाग से रसीद ली थी। लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी उसे कनेक्शन नहीं दिया गया। तत्कालीन विभागीय अधिकारी के निर्देश पर किसान ने 30 मार्च 2015 को सर्विस लाइन के लिए कुल 9,184 रुपया विभाग में जमा कर रसीद ले ली थी। शीघ्र ही सर्विस लाइन डालने का आश्वासन मिला था लेकिन विभाग ने विद्युत कनेक्शन नही दिया, जिससे उसकी फसल को क्षति हुई।
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किसान ने अधिवक्ता के माध्यम से बिजली विभाग को नोटिस दिया, लेकिन उन्होंने उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, जिसके कारण उसने उपभोक्ता फोरम की शरण ली और परिवाद दाखिल किया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने उक्त मामले में दोनों पक्षों पर सुनवाई करने के बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सीताराम वर्मा, सदस्य रफिया खातून व ओमप्रकाश विश्वकर्मा की अदालत ने बिजली विभाग को आदेश दिया कि 45 दिन के अंदर परिवादी को उसके द्वारा जमा की गई धनराशि 9,184 रुपये अदा करें। निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पैसा अदा न करने निर्णय की तिथि से सात फीसदी साधारण वार्षिक ब्याज भी अदा करना होगा।
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