फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Case registered against six individuals, including four employees of the Consolidation and Revenue Departments, following a court order.

Lalitpur News: कोर्ट के आदेश पर चकबंदी व राजस्व विभाग के चार कर्मियों समेत छह पर रिपोर्ट

Mon, 24 Aug 2026 11:06 PM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 24 Aug 2026 11:06 PM IST
विज्ञापन
Case registered against six individuals, including four employees of the Consolidation and Revenue Departments, following a court order.
ललितपुर। कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी से निर्धारित हिस्से से अधिक जमीन का बैनामा कराने और बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के खड़ी फसल में पैमाइश कराने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। इनमें सहायक चकबंदी अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल भी शामिल हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

कोतवाली सदर अंतर्गत ग्राम मसौरा कलां निवासी जयप्रकाश तिवारी ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि गांव में उसकी आराजी है, जिसमें वह मालिक और काबिज काश्तकार है। यह जमीन उसके भाई कृपाशंकर, राकेश कुमार, सरोज देवी, हिमांशु और सुधांशु के नाम भी दर्ज है। जमीन का कुछ हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिग्रहीत किया गया था। राजस्व अभिलेखों में राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम नामांतरण नहीं होने के कारण वर्तमान में पूरा रकबा इन्हीं सह-काश्तकारों के नाम दर्ज है।
विज्ञापन

आरोप है कि राकेश कुमार को जमीन की वास्तविक स्थिति की जानकारी होने के बावजूद उन्होंने 0.316 हेक्टेयर में से 0.101 हेक्टेयर जमीन का विक्रय पत्र निर्मल कुमार जैन और सनत कुमार जैन निवासी लक्ष्मीपुरा के पक्ष में कर दिया। जबकि उक्त आराजी में राकेश का मात्र 11 डिसमिल हिस्सा ही शेष था। इसके बाद करीब 59 डिसमिल जमीन का भी बैनामा कर दिया गया। शिकायतकर्ता ने इस पर आपत्ति जताते हुए बैनामा निरस्त कराने की मांग की, लेकिन आरोपियों ने ध्यान नहीं दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

------------------------

बिना आदेश खड़ी फसल में कर दी पैमाइश
शिकायतकर्ता के अनुसार जमीन खरीदने वाले निर्मल कुमार जैन ने विक्रय पत्र के आधार पर मौके पर जांच कराने के लिए एसडीएम के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया था। इस पर संयुक्त टीम गठित की गई। इसमें सहायक चकबंदी अधिकारी बिरारी जन्मेजय सक्सेना, राजस्व निरीक्षक जाखलौन अनिल श्रीवास्तव, राजस्व लेखपाल दीनदयाल मिश्रा और चकबंदी लेखपाल आशीष शर्मा शामिल थे। आरोप है कि 14 नवंबर 2025 को टीम मौके पर पहुंची और खड़ी फसल में जरीब डालकर पैमाइश करने के साथ चूना डाला। शिकायतकर्ता के भतीजों हिमांशु और सुधांशु ने इसका विरोध किया तो टीम ने एसडीएम का आदेश होने की बात कही और विरोध करने पर जेल भेजने की धमकी दी।
-----------------
स्थलीय निरीक्षण और अभिलेखीय जांच का था आदेश
जयप्रकाश तिवारी का आरोप है कि एसडीएम का आदेश मौके का स्थलीय निरीक्षण और अभिलेखीय परीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराने के संबंध में था। इसके बावजूद टीम ने बिना सक्षम अधिकारी के स्पष्ट आदेश के जमीन की पैमाइश कर दी। आरोप है कि राकेश कुमार, निर्मल कुमार और राजस्व व चकबंदी टीम ने मिलीभगत कर जमीन हड़पने का प्रयास किया और विरोध करने पर दबाव बनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed