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युवा स्वरोजगार योजना के आवेदन
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युवा स्वरोजगार योजना के आवेदन 20 तक मांगे
ललितपुर। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अपनी औद्योगिक/सेवा क्षेत्र की इकाई स्थापित करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों से बीस जून तक आवेदन मांगे गए हैं। जिला उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के उपायुक्त बांकेलाल ने बताया कि योजनांतर्गत उद्योग क्षेत्र की 25 लाख रुपये तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाइयों और सेवा क्षेत्र की दस लाख रुपये तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाइयों को कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जाएगी। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अपने अंशदान के रूप में जमा करना होगा। विशेष श्रेणी के लाभार्थियों जैसे अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांगजन हेतु अंशदान कुल परियोजना लागत का 5 प्रतिशत जमा करना होगा।
भूमि क्रय की लागत को परियोजना लागत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसके लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और उसकी आयु एक अप्रैल को 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था इत्यादि का बकायादार नहीं होना चाहिए। पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना या केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी रोजगार योजनांतर्गत लाभ प्राप्त न किया गया हो। आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को योजनांतर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा। आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किए जाने के संबंध में शपथ पत्र, उद्यम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संलग्न करनी होगी।
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ललितपुर। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अपनी औद्योगिक/सेवा क्षेत्र की इकाई स्थापित करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों से बीस जून तक आवेदन मांगे गए हैं। जिला उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के उपायुक्त बांकेलाल ने बताया कि योजनांतर्गत उद्योग क्षेत्र की 25 लाख रुपये तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाइयों और सेवा क्षेत्र की दस लाख रुपये तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाइयों को कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जाएगी। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अपने अंशदान के रूप में जमा करना होगा। विशेष श्रेणी के लाभार्थियों जैसे अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांगजन हेतु अंशदान कुल परियोजना लागत का 5 प्रतिशत जमा करना होगा।
भूमि क्रय की लागत को परियोजना लागत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसके लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और उसकी आयु एक अप्रैल को 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था इत्यादि का बकायादार नहीं होना चाहिए। पूर्व में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना या केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी रोजगार योजनांतर्गत लाभ प्राप्त न किया गया हो। आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को योजनांतर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा। आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किए जाने के संबंध में शपथ पत्र, उद्यम की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट संलग्न करनी होगी।
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