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विदुआ कालोनी में रहने वाले 133 परिवारों की मिलेगी राहत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 12 Aug 2016 01:20 AM IST
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avas, lalitpur news
- फोटो : demo
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ललितपुर। मुहल्ला तालाबपुरा में स्थित विदुआ कालोनी में विकास कार्य कराने के लिए विनियमित प्राधिकरण विभाग ने कालोनी के डेवपलर को नोटिस जारी कर दिया है। यदि डेवपलर द्वारा कालोनी का विकास कार्य नहीं किया जाता है, तो विभाग अपने पास बंधक बने प्लाटों की नीलामी कराकर विकास कार्य कराएगा।
अमर उजाला की खबर से विदुआ कालोनी में रहने वाले करीब 133 परिवारों को कालोनी में विकास होने की उम्मीद जाग उठी है। शहर की लेआउट प्लान व मानचित्र स्वीकृत प्राइवेट कालोनियों में इक्का-दुक्का कालोनियों को छोड़कर किसी कालोनी के डेवलपर द्वारा विकास नहीं कराया गया है और प्राधिकरण विभाग भी विकास के नाम पर बंध बनाए प्लाटों को दबाएं बैठा हुआ है। वहीं, नियंत्रक प्राधिकरण बोर्ड इन अविकसित वैध कालोनियों की चिंता किए बगैर, अवैध तरीके से बसे कालोनियों को वैध बनाने में जुटा हुआ है।
मानचित्र व लेआउट पास कालोनियों में बिना सड़क, नाली व बिजली के रहने वाले एक हजार से अधिक परिवारों के हित में अमर उजाला ने प्राधिकरण विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए 23 जून के अंक में "वैध का विकास नहीं, अवैध को वैध करने की तैयारी" नामक शीर्षक से समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। समाचार प्रकाशन के बाद जागे प्राधिकरण विभाग ने मुहल्ला तालाबपुरा में बसी विदुआ कालोनी के डेवलपर विनय कुुमार वर्मा निवासी इलाहाबाद को कालोनी का विकास कार्य कराने के लिए नोटिस जारी कर दिया है।
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यदि डेवलपर द्वारा कालोनी का विकास नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार कार्यवाई करके विभाग अपने पास बंध बने इस कालोनी के करीब 1314.82 वर्ग मीटर भूखंड में बने पांच प्लाटों को नीलाम कराकर कालोनी में सड़क, नाली, पार्क व बिजली का विकास कार्य कराएगा। यह खबर विदुआ कालोनी में रहने वाले करीब 133 परिवारों का काफी राहत भरी खबर है। यह कालोनी वर्ष 2006 से बसनी शुरू हो गई थी, कालोनी डेवलपर द्वारा अब तक कालोनी का विकास कार्य नहीं कराया गया था।
वहीं दूसरी ओर विभाग भी इन दस वर्षों से अपने पास बंध जमीन को दबाए बैठा हुआ था, जबकि नियमानुसार यदि पांच वर्ष तक डेवलपर कालोनी का विकास नहीं कराता है, तो इसके बाद प्राधिकरण विभाग की जिम्मेदारी हो जाती है कालोनी का विकास कार्य कराना।
एक दर्जन से अधिक वैध कालोनी विकास की आस में
शहर में कुल 18 प्राइवेट कालोनी ऐसी है जिनका लेआउट व मानचित्र स्वीकृत है। विदुआ कालोनी की ही तरह ऐसी एक दर्जन से अधिक कालोनियां जिन्हें बसे पांच वर्ष नहीं बल्कि आठ वर्षों से अधिक समय बीत गया है और इनका विकास नहीं हुआ है। इन कालोनियों के विकास के नाम पर प्राधिकरण विभाग इन कालोनियों की भूमि भी अपने कब्जे में रखे हुए है।
यदि विभाग इन कालोनियों के प्रति भी जागरूकता दिखाए तो यहां रहने वाले एक हजार के करीब परिवारों को सड़क, नाली, पार्क व बिजली जैसी मूलभूत सुविधाऐं नसीब हो सकेंगी। इन कालोनी में विदुआ कालोनी के अलावा नवजीवन प्रथम व द्वितीय, हरदीला, सिद्धनपुरा खुमान कालोनी, पार्र्श्वनाथ कालोनी, हेरीटेज कालोनी आजादपुरा, एंब्रोसिया द्वितीय, गोकुल धाम रावतयाना, राधेकृष्ण कालोनी प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ, सदन बिहार, सदन नगर व टीचर्स कालोनी पिसनारी आदि शामिल हैं।
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अमर उजाला की खबर से विदुआ कालोनी में रहने वाले करीब 133 परिवारों को कालोनी में विकास होने की उम्मीद जाग उठी है। शहर की लेआउट प्लान व मानचित्र स्वीकृत प्राइवेट कालोनियों में इक्का-दुक्का कालोनियों को छोड़कर किसी कालोनी के डेवलपर द्वारा विकास नहीं कराया गया है और प्राधिकरण विभाग भी विकास के नाम पर बंध बनाए प्लाटों को दबाएं बैठा हुआ है। वहीं, नियंत्रक प्राधिकरण बोर्ड इन अविकसित वैध कालोनियों की चिंता किए बगैर, अवैध तरीके से बसे कालोनियों को वैध बनाने में जुटा हुआ है।
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मानचित्र व लेआउट पास कालोनियों में बिना सड़क, नाली व बिजली के रहने वाले एक हजार से अधिक परिवारों के हित में अमर उजाला ने प्राधिकरण विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए 23 जून के अंक में "वैध का विकास नहीं, अवैध को वैध करने की तैयारी" नामक शीर्षक से समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। समाचार प्रकाशन के बाद जागे प्राधिकरण विभाग ने मुहल्ला तालाबपुरा में बसी विदुआ कालोनी के डेवलपर विनय कुुमार वर्मा निवासी इलाहाबाद को कालोनी का विकास कार्य कराने के लिए नोटिस जारी कर दिया है।
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यदि डेवलपर द्वारा कालोनी का विकास नहीं किया जाता है, तो नियमानुसार कार्यवाई करके विभाग अपने पास बंध बने इस कालोनी के करीब 1314.82 वर्ग मीटर भूखंड में बने पांच प्लाटों को नीलाम कराकर कालोनी में सड़क, नाली, पार्क व बिजली का विकास कार्य कराएगा। यह खबर विदुआ कालोनी में रहने वाले करीब 133 परिवारों का काफी राहत भरी खबर है। यह कालोनी वर्ष 2006 से बसनी शुरू हो गई थी, कालोनी डेवलपर द्वारा अब तक कालोनी का विकास कार्य नहीं कराया गया था।
वहीं दूसरी ओर विभाग भी इन दस वर्षों से अपने पास बंध जमीन को दबाए बैठा हुआ था, जबकि नियमानुसार यदि पांच वर्ष तक डेवलपर कालोनी का विकास नहीं कराता है, तो इसके बाद प्राधिकरण विभाग की जिम्मेदारी हो जाती है कालोनी का विकास कार्य कराना।
एक दर्जन से अधिक वैध कालोनी विकास की आस में
शहर में कुल 18 प्राइवेट कालोनी ऐसी है जिनका लेआउट व मानचित्र स्वीकृत है। विदुआ कालोनी की ही तरह ऐसी एक दर्जन से अधिक कालोनियां जिन्हें बसे पांच वर्ष नहीं बल्कि आठ वर्षों से अधिक समय बीत गया है और इनका विकास नहीं हुआ है। इन कालोनियों के विकास के नाम पर प्राधिकरण विभाग इन कालोनियों की भूमि भी अपने कब्जे में रखे हुए है।
यदि विभाग इन कालोनियों के प्रति भी जागरूकता दिखाए तो यहां रहने वाले एक हजार के करीब परिवारों को सड़क, नाली, पार्क व बिजली जैसी मूलभूत सुविधाऐं नसीब हो सकेंगी। इन कालोनी में विदुआ कालोनी के अलावा नवजीवन प्रथम व द्वितीय, हरदीला, सिद्धनपुरा खुमान कालोनी, पार्र्श्वनाथ कालोनी, हेरीटेज कालोनी आजादपुरा, एंब्रोसिया द्वितीय, गोकुल धाम रावतयाना, राधेकृष्ण कालोनी प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ, सदन बिहार, सदन नगर व टीचर्स कालोनी पिसनारी आदि शामिल हैं।