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बिजली बिल के सरचार्ज में मिलेगी सौ फीसदी छूट
Mon, 31 Dec 2018 01:36 AM IST
देवेंद्र कुमार
lalitpur
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Published by: देवेंद्र कुमार
Updated Mon, 31 Dec 2018 01:36 AM IST
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- फोटो : demo
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लंबे समय से बिजली बिल के बकाएदार उपभोक्ताओं को उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन द्वारा नए साल में सरचार्ज माफी का तोहफा दिया जा रहा है। कार्पोरेशन द्वारा घरेलू, वाणिज्यिक (दो किलोवाट तक) और निजी नलकूप कनेक्शन के उपभोक्ताओं को दिसंबर तक के बिजली के बिलों में सौ फीसदी सरचार्ज माफी की योजना शुरू की जा रही है। जिसका लाभ शहरी व ग्रामीण सभी उपभोक्ताओं को नए वर्ष के पहले दिन से मार्च के अंत पंजीकरण कराने पर तक मिलेगा।
जनपद में करीब 70 हजार बिजली उपभोक्ताओं हैं, जिन पर लगभग 60 करोड़ रुपये से अधिक की बकाएदारी चल रही है। ऐसा ही हाल शहरी क्षेत्र का भी हैं, जहां घरेलू और वाणिज्यिक विधा के करीब बारह हजार उपभोक्ताओं पर बीस करोड़ रुपये से अधिक का बकाया बताया गया है। इसका कारण यह है कि अधिकांशत: बिलों का कई महीनों तक नहीं भरने के कारण एक साथ भारी भरकम राशि का बिल हो जाने पर उपभोक्ताओं बिल भरने में आर्थिक दिक्कत खड़ी हो जाती है। वहीं नलकूप विद्युत कनेक्शनधारी उपभोक्ता भी फसल आने के बाद ही अपना बिलों का भुगतान करता है, जिसके चलते उसे साल के शुरुआत में मार्च अप्रैल तक विद्युत बिलों के सरचार्ज में छूट का इंतजार रहता है, ताकि उस पर बहुत अधिक बोझ न पड़े और बिल का भुगतान फसल बेचने के बाद आसानी से कर सके। इसके साथ ही वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, जिसमें सरकार कोई जोखिम उठाने से भी बच रही है। यही कारण है कि शासन द्वारा मध्यम वर्गीय और किसान उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए इस बार भी बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट की योजना शुरु की जा रही है। उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन द्वारा घरेलू और वाणिज्यिक दो किलोवाट तक के विद्युत उपभोक्ताओं एवं किसानों को निजी नलकूप के समस्त उपभोक्ताओं के लिए एक जनवरी से सरचार्ज माफी योजना लागू की जा रही है। इन श्रेणी के विद्युत बकाएदारों के लिए 31 दिसंबर 2018 तक के विद्युत बिलों पर सरचार्ज पर सौ फीसदी छूट दी जाएगी। इसके लिए पंजीकरण एक जनवरी से शुरू होगा और इस योजना का लाभ उपभोक्ता 31 मार्च तक ले सकेंगे और पंजीकरण के बाद बिलों की राशि को किस्तों में जमा कर सकेगा। इस योजना के अंतर्गत बकाएदार उपभोक्ताओं का पंजीकरण बकाया विद्युत बिल के तीस फीसदी राशि जमा करने पर किया जाएगा और पंजीकरण के बाद शेष बची बकाया राशि उपभोक्ता किस्तों में जमा कर सकेंगे। पूर्व में यह योजना एक मुश्त समाधान योजना, ओटीएस और एमनेस्टी के नाम से अलग-अलग वर्षों में लागू की गई थी, लेकिन इस बार इस योजना को सरचार्ज माफी योजना का नाम दिया गया है। जिसमें बिजली बिल की कुल बकाया राशि के एक तिहाई यानि तीस प्रतिशत जमा राशि से पंजीकरण किया जाएगा।
किस्तों में जमा हो सकेंगे बिल
सरचार्ज माफी योजना के अंतर्गत घरेलू, वाणिज्यिक व नलकूप संयोजनधारी विद्युत उपभोक्ताओं को कुल विद्युत बकाए की तीस प्रतिशत राशि जमा करने पर पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण के बाद उपभोक्ताओं को मार्च के अंत तक किस्तों में बिल जमा करने का मौका भी मिल सकेगा। इसमें किस्तों की संख्या का स्पष्ट कोई प्रावधान नहीं है।
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पावर कार्पोरेशन द्वारा एक जनवरी से सरचार्ज माफी योजना शुरु की जा रही है। जिसमें घरेलू व वाणिज्यिक बिधा के दो किलोवाट तक के कनेक्शन पर बिजली उपभोक्ताओं को दिसंबर तक के विद्युत बिलों में सरचार्ज में सौ फीसदी माफी का लाभ दिया जाएगा। इस बार इस योजना को सरचार्ज माफी योजना का नाम दिया गया है और यह योजना एक जनवरी से 31 मार्च तक लागू रहेगी। अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, 31 दिसंबर को इसकी घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की जा सकती है।
- एसके वर्मा, प्रबंध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम।
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जनपद में करीब 70 हजार बिजली उपभोक्ताओं हैं, जिन पर लगभग 60 करोड़ रुपये से अधिक की बकाएदारी चल रही है। ऐसा ही हाल शहरी क्षेत्र का भी हैं, जहां घरेलू और वाणिज्यिक विधा के करीब बारह हजार उपभोक्ताओं पर बीस करोड़ रुपये से अधिक का बकाया बताया गया है। इसका कारण यह है कि अधिकांशत: बिलों का कई महीनों तक नहीं भरने के कारण एक साथ भारी भरकम राशि का बिल हो जाने पर उपभोक्ताओं बिल भरने में आर्थिक दिक्कत खड़ी हो जाती है। वहीं नलकूप विद्युत कनेक्शनधारी उपभोक्ता भी फसल आने के बाद ही अपना बिलों का भुगतान करता है, जिसके चलते उसे साल के शुरुआत में मार्च अप्रैल तक विद्युत बिलों के सरचार्ज में छूट का इंतजार रहता है, ताकि उस पर बहुत अधिक बोझ न पड़े और बिल का भुगतान फसल बेचने के बाद आसानी से कर सके। इसके साथ ही वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, जिसमें सरकार कोई जोखिम उठाने से भी बच रही है। यही कारण है कि शासन द्वारा मध्यम वर्गीय और किसान उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए इस बार भी बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट की योजना शुरु की जा रही है। उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन द्वारा घरेलू और वाणिज्यिक दो किलोवाट तक के विद्युत उपभोक्ताओं एवं किसानों को निजी नलकूप के समस्त उपभोक्ताओं के लिए एक जनवरी से सरचार्ज माफी योजना लागू की जा रही है। इन श्रेणी के विद्युत बकाएदारों के लिए 31 दिसंबर 2018 तक के विद्युत बिलों पर सरचार्ज पर सौ फीसदी छूट दी जाएगी। इसके लिए पंजीकरण एक जनवरी से शुरू होगा और इस योजना का लाभ उपभोक्ता 31 मार्च तक ले सकेंगे और पंजीकरण के बाद बिलों की राशि को किस्तों में जमा कर सकेगा। इस योजना के अंतर्गत बकाएदार उपभोक्ताओं का पंजीकरण बकाया विद्युत बिल के तीस फीसदी राशि जमा करने पर किया जाएगा और पंजीकरण के बाद शेष बची बकाया राशि उपभोक्ता किस्तों में जमा कर सकेंगे। पूर्व में यह योजना एक मुश्त समाधान योजना, ओटीएस और एमनेस्टी के नाम से अलग-अलग वर्षों में लागू की गई थी, लेकिन इस बार इस योजना को सरचार्ज माफी योजना का नाम दिया गया है। जिसमें बिजली बिल की कुल बकाया राशि के एक तिहाई यानि तीस प्रतिशत जमा राशि से पंजीकरण किया जाएगा।
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किस्तों में जमा हो सकेंगे बिल
सरचार्ज माफी योजना के अंतर्गत घरेलू, वाणिज्यिक व नलकूप संयोजनधारी विद्युत उपभोक्ताओं को कुल विद्युत बकाए की तीस प्रतिशत राशि जमा करने पर पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण के बाद उपभोक्ताओं को मार्च के अंत तक किस्तों में बिल जमा करने का मौका भी मिल सकेगा। इसमें किस्तों की संख्या का स्पष्ट कोई प्रावधान नहीं है।
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पावर कार्पोरेशन द्वारा एक जनवरी से सरचार्ज माफी योजना शुरु की जा रही है। जिसमें घरेलू व वाणिज्यिक बिधा के दो किलोवाट तक के कनेक्शन पर बिजली उपभोक्ताओं को दिसंबर तक के विद्युत बिलों में सरचार्ज में सौ फीसदी माफी का लाभ दिया जाएगा। इस बार इस योजना को सरचार्ज माफी योजना का नाम दिया गया है और यह योजना एक जनवरी से 31 मार्च तक लागू रहेगी। अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, 31 दिसंबर को इसकी घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की जा सकती है।
- एसके वर्मा, प्रबंध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम।