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Lakhimpur Kheri News: पिता की हत्या में दोषी बेटे को उम्रकैद की सजा

Thu, 05 Jun 2025 12:00 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 05 Jun 2025 12:00 AM IST
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Son sentenced to life imprisonment for killing his father
लखीमपुर खीरी। जमीन के लालच में पिता की हत्या करने के मुकदमे में आरोप सिद्ध हो जाने पर एडीजे भूलेराम ने दोषी बेटे को उम्रकैद की व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष ने बताया की वादी लोधनपुरवा कोतवाली सदर निवासी हरिवंश ने दर्ज कराए मुकदमे में कहा कि वह तीन भाई व पांच बहनें हैं। उसके बड़े भाई स्वामी दयाल अपने परिवार को लेकर अलग रहते हैं। शेष भाई-बहन व माता-पिता साथ रहते हैं। बड़े भाई स्वामी दयाल, पिता से जमीन जायदाद का बंटवारा कर अपने हिस्से की जमीन लेना चाहते थे। इसी बात को लेकर 15 जून 2014 को सुबह 7:30 बजे बड़े भाई स्वामी दयाल ने बंटवारे की बात पिता से की तो पिता ने कहा कि अभी उन्हें दो लड़कियों व एक लड़के की शादी करनी है।
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शादी की जिम्मेदारी के बाद ही जमीन जायदाद का बंटवारा किया जाएगा। इसी बात से नाराज होकर स्वामी दयाल ने तलवार से पिता के ऊपर कई वार किए, जिससे पिता राधेश्याम की मौत मौके पर ही हो गई। मुकदमा एडीजे भूलेराम की अदालत में परीक्षण किया गया। इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से वादी मुकदमा सहित 14 गवाहों को पेश किया गया। आरोप सिद्ध हो जाने पर एडीजे भूलेराम ने स्वामी दयाल को उम्र कैद व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद
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