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पीडी ने लोहिया गांव की रैंडम चेकिंग में पकडे़ कई अपात्र
लखीमपुर खीरी
Updated Wed, 10 Dec 2014 10:53 PM IST
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निघासन ब्लाक के लोहिया गांव लालपुर में पीडी डॉ. दिनेश सिंह ने आवासों की रैंडम चेकिंग की है। इसमें कई लाभार्थी अपात्र पाए गए। उन्होंने अपात्रों से धनराशि वसूली के निर्देश दिए हैं। वहीं ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की है। जबकि एडीओ पंचायत और बीडीओ को चेतावनी दी गई है।
2012-13 के लोहिया गांव लालपुर में परियोजना निदेशक डॉ. दिनेश सिंह ने लोहिया आवास और इंदिरा आवास लाभार्थियों का सत्यापन किया। मजरा चंदनपुरवा निवासी लोहिया आवास के लाभार्थी हरवंश की जांच में उनका अंत्योदय कार्ड ग्राम पंचायत बैलहा से बना पाया गया और कुछ ग्रामीणों ने लाभार्थी के पास के दूसरे गांव में जमीन होने की शिकायत की। इस पर पीडी ने अंत्योदय कार्ड निरस्त करने और जमीन की बाबत जांच के निर्देश बीडीओ को दिए हैं।
इसी तरह बाजारबाग निवासी पिता-पुत्र असलम और इरसान को अलग-अलग लोहिया आवास आवंटित करने का मामला पकड़ा गया। इसमें पीडी ने इरसान को दी गई किस्त वापस लेने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह इंदिरा आवास का लाभ ले चुके बाजारबाग निवासी रुस्तम की पत्नी को लोहिया आवास दे दिया। लिहाजा अपात्र करार देते हुए किस्त वापसी के निर्देश दिए हैं। इसी तरह टापरपुरवा निवासी लाभार्थी कमलेश को उनकी पत्नी राजकुमारी के ग्राम पंचायत सदस्य होने और तमोलियनपुरवा निवासी लाभार्थी बलवंत की पत्नी के ग्राम पंचायत सदस्य होने के चलते दोनों को पीडी ने अपात्र करार दिया है। पीडी ने बताया कि ग्राम पंचायत के 17 लोहिया आवास और 11 इंदिरा आवास लाभार्र्थियों का भौतिक सत्यापन किया गया है। सत्यापन के दौरान बीडीओ तेजवंत सिंह, तकनीकी सहायक आलोक सिंह, रोजगार सेवक सुरजीत कुमार और प्रधान चेतराम यादव आदि मौजूद रहे।
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पीडी डॉ. दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि त्रिस्तरीय जांच के बावजूद ऐसी खामियां होने के चलते ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है। एडीओ पंचायत एवं बीडीओ से स्पष्टीकरण तलब किया है।
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2012-13 के लोहिया गांव लालपुर में परियोजना निदेशक डॉ. दिनेश सिंह ने लोहिया आवास और इंदिरा आवास लाभार्थियों का सत्यापन किया। मजरा चंदनपुरवा निवासी लोहिया आवास के लाभार्थी हरवंश की जांच में उनका अंत्योदय कार्ड ग्राम पंचायत बैलहा से बना पाया गया और कुछ ग्रामीणों ने लाभार्थी के पास के दूसरे गांव में जमीन होने की शिकायत की। इस पर पीडी ने अंत्योदय कार्ड निरस्त करने और जमीन की बाबत जांच के निर्देश बीडीओ को दिए हैं।
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इसी तरह बाजारबाग निवासी पिता-पुत्र असलम और इरसान को अलग-अलग लोहिया आवास आवंटित करने का मामला पकड़ा गया। इसमें पीडी ने इरसान को दी गई किस्त वापस लेने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह इंदिरा आवास का लाभ ले चुके बाजारबाग निवासी रुस्तम की पत्नी को लोहिया आवास दे दिया। लिहाजा अपात्र करार देते हुए किस्त वापसी के निर्देश दिए हैं। इसी तरह टापरपुरवा निवासी लाभार्थी कमलेश को उनकी पत्नी राजकुमारी के ग्राम पंचायत सदस्य होने और तमोलियनपुरवा निवासी लाभार्थी बलवंत की पत्नी के ग्राम पंचायत सदस्य होने के चलते दोनों को पीडी ने अपात्र करार दिया है। पीडी ने बताया कि ग्राम पंचायत के 17 लोहिया आवास और 11 इंदिरा आवास लाभार्र्थियों का भौतिक सत्यापन किया गया है। सत्यापन के दौरान बीडीओ तेजवंत सिंह, तकनीकी सहायक आलोक सिंह, रोजगार सेवक सुरजीत कुमार और प्रधान चेतराम यादव आदि मौजूद रहे।
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पीडी डॉ. दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि त्रिस्तरीय जांच के बावजूद ऐसी खामियां होने के चलते ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है। एडीओ पंचायत एवं बीडीओ से स्पष्टीकरण तलब किया है।