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हत्याभियुक्त को उम्रकैद की सजा, जुर्माना भी लगाया

Sat, 23 Oct 2021 01:31 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 23 Oct 2021 01:31 AM IST
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Murder accused sentenced to life imprisonment, also fined
demo photo - फोटो : सोशल मीडिया
प्रेमिका के होने वाले पति को भरी बाजार में मार डालने का मामला
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लखीमपुर खीरी। प्रेमिका के होने वाले पति को भरी बाजार में धारदार हथियारों से काटकर हत्या करने के मामले में जिला जज मुकेश मिश्र ने हत्यारे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष रखते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अरविंद त्रिपाठी ने बताया मितौली थाना क्षेत्र के ग्राम संडीलवा निवासी बबलू का नीमगांव थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब बबलू को अपनी प्रेमिका की शादी टिकाउला बाजार में टेलरिंग की दुकान चलाने वाले रामचंद्र से तय होने की बात पता चली तो बबलू ने रामचंद्र को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। 20 जून की दोपहर 1:30 बजे जब रामचंद्र टिकाउला बाजार में प्रेमचंद की चाट पकौड़ी की दुकान पर गया था तभी अपने हाथ में बगौड़ी लेकर बबलू ने रामचंद्र उर्फ चंद्र पर ताबड़तोड़ प्रहार करना शुरू कर दिया और भरी बाजार में रामचंद्र उर्फ चंद्र को मार डाला। घटना के तुरंत बाद रामचंद्र के भाई सुनील ने अपने बहनोई भूपेंद्र के साथ जाकर नीमगांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद तफ्तीश शुरू की तो घटना के तीसरे दिन बबलू पुलिस की पकड़ में आ गया। पूछताछ के दौरान हत्या के लिए प्रयोग किए गए बगौड़ी भी बबलू की निशानदेही पर बरामद हो गई। अदालती सुनवाई के दौरान डीजीसी अरविंद त्रिपाठी ने सुनील कुमार, रामपाल यादव, कौशलेंद्र नाथ मिश्र, अवधेश कुमार सिंह, डॉ अनिल वर्मा की गवाही दर्ज कराई तो रामभरोसे और प्रेमचंद अपनी गवाही से मुकर गए। अदालत ने सुनवाई के बाद बबलू को निर्मम हत्या के लिए दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर10000 का जुर्माना भी लगाया है।
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