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तिकुनिया हिंसा: निर्णायक सुनवाई आज, अंकित दास सहित पांचों आरोपियों के डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर होगी बहस

Tue, 26 Jul 2022 03:03 AM IST
Vikas Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Published by: Vikas Kumar Updated Tue, 26 Jul 2022 03:03 AM IST
सार

इससे पूर्व मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू की ओर से अवधेश सिंह, अवधेश दुबे अपना पक्ष रख चुके हैं तो अन्य आरोपियों की ओर से राम आशीष मिश्र और चंद्र मोहन सिंह ने अपना पक्ष अदालत में रखा है।

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in  tikunia violence case there will be a decisive hearing in the court of district judge mukesh mishra on tue
लखीमपुर खीरी हिंसा - फोटो : पीटीआई

विस्तार

तिकुनिया हिंसा मामले में मंगलवार को जिला जज मुकेश मिश्र की अदालत में निर्णायक सुनवाई लगी है। आरोप तय करने को लेकर अदालत में लंबित चल रही डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर मंगलवार को अवशेष बहस होगी। अंकित दास सहित पांचों आरोपियों के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह गौड़ मंगलवार को डिस्चार्ज एप्लीकेशन के संबंध में अपनी बहस दलीलें अदालत में रखेंगे। 
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इससे पूर्व मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू की ओर से अवधेश सिंह, अवधेश दुबे अपना पक्ष रख चुके हैं तो अन्य आरोपियों की ओर से राम आशीष मिश्र और चंद्र मोहन सिंह ने अपना पक्ष अदालत में रखा है। अंकित दास, सुमित जायसवाल, सत्य प्रकाश त्रिपाठी, नंदन सिंह बिष्ट, लतीफ उर्फ काले की ओर से बहस शेष है। इनकी तरफ से अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह गौड़ मंगलवार को अदालत में अपनी बहस करेंगे और केस डिस्चार्ज करने की दलीलें रखेंगे, जिसके बाद जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी डिस्चार्ज एप्लीकेशन के खिलाफ अपनी बहस करेंगे और बचाव पक्ष की ओर से उठाई गई आपत्तियों पर शासकीय पक्ष रखेंगे।
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क्रॉस केस मामले में सुनवाई आठ अगस्त को
तिकुनिया हिंसा के क्रॉस केस मामले में सोमवार को जिला जज अदालत में सुनवाई एक बार फिर टल गई। बचाव पक्ष की ओर से दी गई डिस्चार्ज एप्लीकेशन के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से आपत्ति आ चुकी है। लिहाजा अदालत में डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर बहस के लिए सोमवार को पत्रावली लगी थी, लेकिन बचाव पक्ष की ओर से स्थगन अर्जी देते हुए बहस के लिए एक अवसर दिए जाने की मांग की गई, जिस पर अदालत में क्रास केस फाइल की सुनवाई के लिए 8 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। 
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