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हत्यारोपी दुराचारी को उम्रकैद, जुर्माना भी
लखीमपुर खीरी
Updated Thu, 14 May 2015 10:29 PM IST
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दुराचार के बाद किशोरी की हत्या करने के मामले में अपर जिला जज योगिता चंद्रा ने हत्यारोपी दुराचारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।
अभियोजन पक्ष रखते हुए शासकीय अधिवक्ता कौशल किशोर ने बताया कि सिंगाही थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी 19 अगस्त 2011 की शाम को शौच के लिए गांव के पूरब में बुद्धालाल के गन्ने के खेत में गई थी। वहीं गांव का कमलेश राना पहुंच गया, किशोरी से दुराचार के बाद उसकी गला-घोटकर हत्या कर दी। तफ्तीश के दौरान पता चला कि किशोरी की मां और बहन और गांव के ही दुर्गेश कुमार ने भी किशोरी के सीने पर चढ़कर गला दबाते हुए कमलेश को देखा था। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी कौशल किशोर ने लज्जावती, दुमका देवी, दुर्गेश कुमार, चंद्र्रभाल, देशराज यादव, डॉ.एचजी सिंह, एसआई चंद्रशेखर डॉ.मीरा वर्मा तथा तहरीर लेखक मनोज कुमार की गवाही पेश की तथा बचाव पक्ष की कोई दलील नहीं लगने दी।
अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद हत्या और दुराचार के मामले में कमलेश राना को दोषसिद्ध पाते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।
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अभियोजन पक्ष रखते हुए शासकीय अधिवक्ता कौशल किशोर ने बताया कि सिंगाही थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी 19 अगस्त 2011 की शाम को शौच के लिए गांव के पूरब में बुद्धालाल के गन्ने के खेत में गई थी। वहीं गांव का कमलेश राना पहुंच गया, किशोरी से दुराचार के बाद उसकी गला-घोटकर हत्या कर दी। तफ्तीश के दौरान पता चला कि किशोरी की मां और बहन और गांव के ही दुर्गेश कुमार ने भी किशोरी के सीने पर चढ़कर गला दबाते हुए कमलेश को देखा था। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी कौशल किशोर ने लज्जावती, दुमका देवी, दुर्गेश कुमार, चंद्र्रभाल, देशराज यादव, डॉ.एचजी सिंह, एसआई चंद्रशेखर डॉ.मीरा वर्मा तथा तहरीर लेखक मनोज कुमार की गवाही पेश की तथा बचाव पक्ष की कोई दलील नहीं लगने दी।
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अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद हत्या और दुराचार के मामले में कमलेश राना को दोषसिद्ध पाते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।
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