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जीएसटी पंजीयन के लिए डोर टू डोर सर्वे

Wed, 04 Dec 2019 02:10 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 04 Dec 2019 02:10 AM IST
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Civic Amenities
महेवागंज। वाणिज्य कर विभाग ने जीएसटी पंजीयन सर्वे और जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। मंगलवार को पांच सदस्यीय टीम सर्वे करने बाजार पहुंची और दुकानदारों को जीएसटी पंजीयन और उसके लाभ हानि के बारे में बताया। टीम ने कई दुकानों का पंजीयन सर्वे किया। सेल्सटैक्स कर्मचारियों ने कहा कि चालीस लाख सालाना टर्न ओवर या इससे ज्यादा के दायरे में आने वाले दुकानदारों का पंजीयन अनिवार्य है। जीएसटी के बारे में बताया कि किसी भी राज्य से खरीदे माल पर आईटीसी की सुविधा निर्बाध मिलेगी। जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों को दस लाख रुपये तक का व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए दुकानदार को कोई प्रीमियम देय नही होगा। केंद्र सरकार द्वारा पेंशन योजना का भी लाभ भी लिया जा सकता है।
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पंजीयन के लिए जरूरी दस्तावेज-कर्मचारियों ने दुकानदारों को बताया कि जीएसटी पंजीयन के लिए पैन नंबर, मोबाइल नंबर, आधार, आवास और प्रतिष्ठान के साथ कुछ अन्य दस्तावेज दुकानदारों को देने होंगे। कर प्रणाली को घर बैठे ऑनलाइन सुविधा मिलती है। सर्वे टीम में शीतला प्रसाद, मयंक मिश्रा, अनिल कुमार समेत कई अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे।
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जीएसटी को लेकर वकीलों ने सौंपा ज्ञापन
पलियाकलां। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिवस को पलिया टैक्स बार एसोसिएशन ने अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाया। जिसमें जीएसटी समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन अधिवक्ताओं ने वाणिज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर सरोज प्रभाकर को सौंपा। जिसमें जीएसटी संबंधित कई समस्याएं थीं जिनके सुधार की जरूरत है। इस दौरान असिस्टेंट कमिश्नर वीरेंद्र सिंह, वाणिज्यकर अधिकारी बीजी तिवारी के साथ ही एसोसिएशन के अध्यक्ष आरएल जायसवाल, महामंत्री गगन मिश्रा, अरविंद गोयल सहित भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। संवाद
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