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मानक पूरे न होने पर गुरुकुल एकेडमी बंद करने का आदेश
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गोला गोकर्णनाथ (लखीमपुर खीरी)। कस्बा स्थित गुरुकुल एकेडमी विद्यालय को मानक पूरे न होने के कारण बंद करने के आदेश बीएसए बुद्धप्रिय सिंह ने दिए हैं। बीएसए ने मानक पूरे न होने का कारण बताते हुए बीईओ नगर शोभनाथ को तत्काल विद्यालय बंद कराने के निर्देश दिए, जिस पर बीईओ ने विद्यालय प्रबंधक/प्रधानाचार्य को तुरंत विद्यालय का संचालन बंद कराने का नोटिस भेजा है।
मोहल्ला कुम्हारन टोला निवासी राजेश शुक्ला ने गुरुकुल एकेडमी (कक्षा एक से आठ तक) के मानक पूरे न होने सहित कई खामियां होने की शिकायत डीएम से की थी। साथ ही नगर शिक्षा अधिकारी की साठगांठ से विद्यालय संचालित करने का आरोप लगाया था। इसके बाद बीएसए ने प्रकरण की जांच बीईओ मितौली और बीईओ बेहजम से कराई, जिसमें मान्यता संबंधी मानक पूरे नहीं पाए गए। विद्यालय किराए के जर्जर भवन में संचालित होता पाया गया। बीएसए ने बताया कि विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। साथ ही विद्यालय प्रबंधक/प्रधानाचार्य को बीईओ के माध्यम से तत्काल विद्यालय बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद भी विद्यालय संचालित होता मिला, तो दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
इन शिकायतों की जांच सही निकली
राजेश शुक्ला ने पोर्टल पर शिकायत की थी कि विद्यालय किराए पर पुरानी जर्जर इमारत में संचालित है, बिल्डिंग भूकंपरोधी नहीं है। भवन मानक अनुसार नहीं है, खेल का मैदान नहीं है। शिकायत पर खंड शिक्षाधिकारी मितौली और बेहजम द्वारा जांच कराने पर विद्यालय मान्यता की शर्तों का पूर्णत: पालन करता हुआ नहीं पाया गया, जिस पर बीएसए बुद्घप्रिय सिंह ने 30 मार्च को गुरुकुल एकेडमी को बंद कराने का आदेश जारी किया है।
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शिकायत कर्ता राजेश शुक्ला न तो विद्यालय की प्रबंध समिति में हैं और न ही उनका कोई पाल्य विद्यालय में पढ़ता है। उनकी शिकायत करने का औचित्य समझ से परे है। विद्यालय की मान्यता अधिकारियों की जांचोपरांत मिली है। जो स्पष्टीकरण मांगा गया वह समय से उपलब्ध कराया गया। सत्र के प्रारंभ होने पर विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए न्यायोचित कार्रवाई की जानी चाहिए।
- महेंद्रनाथ पाठक, प्रबंधक
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मोहल्ला कुम्हारन टोला निवासी राजेश शुक्ला ने गुरुकुल एकेडमी (कक्षा एक से आठ तक) के मानक पूरे न होने सहित कई खामियां होने की शिकायत डीएम से की थी। साथ ही नगर शिक्षा अधिकारी की साठगांठ से विद्यालय संचालित करने का आरोप लगाया था। इसके बाद बीएसए ने प्रकरण की जांच बीईओ मितौली और बीईओ बेहजम से कराई, जिसमें मान्यता संबंधी मानक पूरे नहीं पाए गए। विद्यालय किराए के जर्जर भवन में संचालित होता पाया गया। बीएसए ने बताया कि विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। साथ ही विद्यालय प्रबंधक/प्रधानाचार्य को बीईओ के माध्यम से तत्काल विद्यालय बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद भी विद्यालय संचालित होता मिला, तो दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
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इन शिकायतों की जांच सही निकली
राजेश शुक्ला ने पोर्टल पर शिकायत की थी कि विद्यालय किराए पर पुरानी जर्जर इमारत में संचालित है, बिल्डिंग भूकंपरोधी नहीं है। भवन मानक अनुसार नहीं है, खेल का मैदान नहीं है। शिकायत पर खंड शिक्षाधिकारी मितौली और बेहजम द्वारा जांच कराने पर विद्यालय मान्यता की शर्तों का पूर्णत: पालन करता हुआ नहीं पाया गया, जिस पर बीएसए बुद्घप्रिय सिंह ने 30 मार्च को गुरुकुल एकेडमी को बंद कराने का आदेश जारी किया है।
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शिकायत कर्ता राजेश शुक्ला न तो विद्यालय की प्रबंध समिति में हैं और न ही उनका कोई पाल्य विद्यालय में पढ़ता है। उनकी शिकायत करने का औचित्य समझ से परे है। विद्यालय की मान्यता अधिकारियों की जांचोपरांत मिली है। जो स्पष्टीकरण मांगा गया वह समय से उपलब्ध कराया गया। सत्र के प्रारंभ होने पर विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए न्यायोचित कार्रवाई की जानी चाहिए।
- महेंद्रनाथ पाठक, प्रबंधक