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अब आवास के लिए मिलेंगे 1.20 लाख
ब्यूरो लखीमपुर खीरी
Updated Sun, 24 Apr 2016 12:23 AM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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-प्रधानमंत्री आवास योजना की गाइड लाइन में दिए गए निर्देश
-लाभार्थी के पात्रता में भी 13 बिंदुओं की छंटनी की गई
केंद्र सरकार ने इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया है। साथ ही योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि भी बढ़ा दी गई है। अब एक आवास के लिए लाभार्थी को 70 हजार की जगह 1.20 लाख रुपये दिए जाएंगे। योजना में पात्रता की श्रेणी में भी बदलाव किया गया है। लाभार्थी की पात्रता से 13 बिंदुओं की छंटनी की गई है। आवास का आवंटन करते समय इन बिंदुओं की अनदेखी नहीं की जा सकती।
डीआरडीए के अधिकारियों के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना की गाइड लाइन विभाग को मिल चुकी है। जिसमें लाभार्थी को 25 वर्ग मीटर की जमीन पर एक कमरा और एक किचन बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की जाएगी। इंदिरा आवास योजना में लाभार्थी को 70 हजार रुपये स्वीकृत किए जाते थे और किचन बनाने का प्रावधान नहीं था। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों का चयन वर्ष 2011 में हुई जनगणना के आधार पर किया जाएगा। योजना के अंतर्गत आवास विहीन, भिखारी परिवार, मैला ढोने परिवारों की सूची तैयार की जाएगी। उसी के आधार पर जीरो रूम के अंतर्गत प्राथमिकता का निर्धारण किया जाएगा। सामाजिक और आर्थिक संरचना के अंतर्गत भी प्राथमिकता सूची बनाई जाएगी। इनमें ऐसे परिवार आएंगे, जहां 16 से 59 वर्ष के बीच कोई व्यस्क नहीं है। ऐसे परिवार, जिसमें कोई भी साक्षर सदस्य 25 वर्ष से अधिक न हो। ऐसे परिवार जिसमें कोई अन्य सदस्य दिव्यांग सदस्य के अतिरिक्त न हो। योजना में ऐसे परिवारों को भी पात्र माना जाएगा, जो परिवार भूमिहीन हो और अपनी रोजी-रोटी की व्यवस्था मजदूरी से करता है।
पात्रता के लिए जरूरी बिंदु
टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर और फिसिंग बोट न हो, थ्री/फोर व्हीलर कृषि उपकरण न हो, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50 हजार या उससे अधिक न हो, परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में न हो, कोई बड़ा व्यवसाय रजिस्टर्ड न हो, परिवार के किसी भी सदस्य की एक माह की इनकम 10 हजार रुपये न हो, इनकम टैक्स न जमा करता हो, कोई व्यावसायिक टैक्स न जमा करता हो, घर में फ्रीज न हो, लैंडलाइन फोन न हो, 2.5 एकड़ भूमि और सिंचाई का साधन न हो
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कमेटी गठित कर होगा शिकायतों का निस्तारण
जनपद स्तर पर त्रि-सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। डीएम कमेटी के अध्यक्ष, एक शासकीय अधिकारी सदस्य एवं एक गैर सरकारी प्रतिनिधि सदस्य होगा। कमेटी शिकायत तथा जांच रिपोर्ट का परीक्षण करेगी तथा अपील की सुनवाई करेगी।
इंदिरा आवास योजना का नाम बदल कर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। जिसमें आवास के लिए अब 70 हजार रुपये की जगह 1.20 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की जाएगी। आवास में किचन का प्रावधान किया गया है। योजना में पात्रों का चयन ब्लाक स्तर पर किया जाएगा।
-डॉ दिनेश कुमार सिंह, परियोजना अधिकारी
-लाभार्थी के पात्रता में भी 13 बिंदुओं की छंटनी की गई
केंद्र सरकार ने इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया है। साथ ही योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि भी बढ़ा दी गई है। अब एक आवास के लिए लाभार्थी को 70 हजार की जगह 1.20 लाख रुपये दिए जाएंगे। योजना में पात्रता की श्रेणी में भी बदलाव किया गया है। लाभार्थी की पात्रता से 13 बिंदुओं की छंटनी की गई है। आवास का आवंटन करते समय इन बिंदुओं की अनदेखी नहीं की जा सकती।
डीआरडीए के अधिकारियों के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना की गाइड लाइन विभाग को मिल चुकी है। जिसमें लाभार्थी को 25 वर्ग मीटर की जमीन पर एक कमरा और एक किचन बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की जाएगी। इंदिरा आवास योजना में लाभार्थी को 70 हजार रुपये स्वीकृत किए जाते थे और किचन बनाने का प्रावधान नहीं था। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों का चयन वर्ष 2011 में हुई जनगणना के आधार पर किया जाएगा। योजना के अंतर्गत आवास विहीन, भिखारी परिवार, मैला ढोने परिवारों की सूची तैयार की जाएगी। उसी के आधार पर जीरो रूम के अंतर्गत प्राथमिकता का निर्धारण किया जाएगा। सामाजिक और आर्थिक संरचना के अंतर्गत भी प्राथमिकता सूची बनाई जाएगी। इनमें ऐसे परिवार आएंगे, जहां 16 से 59 वर्ष के बीच कोई व्यस्क नहीं है। ऐसे परिवार, जिसमें कोई भी साक्षर सदस्य 25 वर्ष से अधिक न हो। ऐसे परिवार जिसमें कोई अन्य सदस्य दिव्यांग सदस्य के अतिरिक्त न हो। योजना में ऐसे परिवारों को भी पात्र माना जाएगा, जो परिवार भूमिहीन हो और अपनी रोजी-रोटी की व्यवस्था मजदूरी से करता है।
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पात्रता के लिए जरूरी बिंदु
टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर और फिसिंग बोट न हो, थ्री/फोर व्हीलर कृषि उपकरण न हो, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50 हजार या उससे अधिक न हो, परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में न हो, कोई बड़ा व्यवसाय रजिस्टर्ड न हो, परिवार के किसी भी सदस्य की एक माह की इनकम 10 हजार रुपये न हो, इनकम टैक्स न जमा करता हो, कोई व्यावसायिक टैक्स न जमा करता हो, घर में फ्रीज न हो, लैंडलाइन फोन न हो, 2.5 एकड़ भूमि और सिंचाई का साधन न हो
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कमेटी गठित कर होगा शिकायतों का निस्तारण
जनपद स्तर पर त्रि-सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। डीएम कमेटी के अध्यक्ष, एक शासकीय अधिकारी सदस्य एवं एक गैर सरकारी प्रतिनिधि सदस्य होगा। कमेटी शिकायत तथा जांच रिपोर्ट का परीक्षण करेगी तथा अपील की सुनवाई करेगी।
इंदिरा आवास योजना का नाम बदल कर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। जिसमें आवास के लिए अब 70 हजार रुपये की जगह 1.20 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की जाएगी। आवास में किचन का प्रावधान किया गया है। योजना में पात्रों का चयन ब्लाक स्तर पर किया जाएगा।
-डॉ दिनेश कुमार सिंह, परियोजना अधिकारी